सीबीआई कोर्ट से सजायाफ्ता विधायक बंधु तिर्की की सदस्यता हुई समाप्त

Membership of convicted MLA Bandhu Tirkey terminated from CBI court
सीबीआई कोर्ट से सजायाफ्ता विधायक बंधु तिर्की की सदस्यता हुई समाप्त
झारखंड सीबीआई कोर्ट से सजायाफ्ता विधायक बंधु तिर्की की सदस्यता हुई समाप्त

रांची, 8 अप्रैल (आईएएनएस)। आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता झारखंड विधानसभा के सदस्यबंधु तिर्की की सदस्यता समाप्त कर दी गयी। विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो के आदेश के बाद शुक्रवार विधानसभा के प्रभारी सचिव जावेद हैदर ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है।

बंधु तिर्की रांची के मांडर विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे। वह 2006 से 2008 के बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के मंत्रिमंडल में मंत्री भी रह चुके थे। एक हफ्ता पहले आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की रांची स्थित अदालत ने उन्हें तीन वर्ष की सजा सुनाई थी। इसी आधार पर विगत 28 मार्च की तिथि से उनकी सदस्यता खत्म कर दी गयी है। उनकी विधायकी खत्म करने से संबंधित सूचना चुनाव आयोग को भेज दी गयी है। लोक प्रतिनिधित्वनियमों के अनुसार, अब इस सीट पर आगामी छह महीने के भीतर उपचुनाव कराया जायेगा।

बंधु तिर्की वर्ष 2019 में झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर चुनाव में विजयी हुए थे। चुनाव के तुरंत बाद वह पार्टी के एक अन्य विधायक के साथ कांग्रेस में शामिल हो गये थे। इसे लेकर उनके खिलाफ दलबदल का मामला भी चल रहा था। अब आपराधिक मामले में सजा के बाद यह मामला स्वत: खत्म हो जायेगा। बंधु तिर्की फिलहाल झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष भी हैं।

 

एसएनसी/एएनएम

Created On :   8 April 2022 8:30 PM IST

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