स्थायी समिति के सदस्यों के पुनर्निर्वाचन के लिए मेयर के नोटिस पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
एमसीडी स्थायी समिति के सदस्यों के पुनर्निर्वाचन के लिए मेयर के नोटिस पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक

डिजिटल डेस्क,  नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को एक विशेष सुनवाई में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की नवनिर्वाचित मेयर शैली ओबेरॉय द्वारा एमसीडी स्थायी समिति के छह सदस्यों का चुनाव फिर से चुनाव कराने के लिए जारी नोटिस पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि 27 फरवरी को नए सिरे से चुनाव कराने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

न्यायमूर्ति गौरांग कंठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह नोटिस नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (प्रक्रिया और कार्य संचालन) विनियम, 1997 के विनियम 51 का उल्लंघन है, क्योंकि रिटर्निग अधिकारी या मेयर, चुनाव परिणामों की घोषणा किए बिना पुनर्निर्वाचन करा रहे हैं। मतदान 24 फरवरी को हुआ था। अदालत ने शुक्रवार को मेयर द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देते हुए भाजपा नेताओं कमलजीत सहरावत और शिखा रॉय द्वारा दायर दो याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।

अदालत ने पाया कि विनियम 51 के अवलोकन से यह कहीं भी परिलक्षित नहीं होता है कि रिटर्निग ऑफिसर या मेयर के पास स्थायी समिति के चुनाव को शून्य और शून्य घोषित करने का अधिकार है। अदालत ने कहा, यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं है कि वोटों की गिनती और 24 फरवरी को हुए चुनावों के परिणामों की घोषणा करने में मेयर पर डाली गई आगे की ड्यूटी अंतिम परिणामों में परिणत होगी।

अदालत ने कहा, इसके मद्देनजर, 24 फरवरी को फिर से चुनाव के लिए नोटिस सुनवाई की अगली तारीख तक स्थगित रहेगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कहा कि मेयर ने शुक्रवार को स्थायी समिति के छह सदस्यों के लिए चुनाव कराया। हालांकि बिना नतीजे घोषित किए सोमवार को दोबारा चुनाव कराने के लिए उसी दिन नोटिस जारी कर दिया गया।

शुक्रवार को भाजपा पार्षद शरद कपूर ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ओबेरॉय ने बुधवार को एमसीडी स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान के दौरान मोबाइल फोन और पेन का उपयोग नहीं करने के नियमों का पालन नहीं किया।

कपूर ने अपनी याचिका में कहा कि मेयर ने हर संवैधानिक और वैधानिक मानदंड का उल्लंघन किया और चुनाव की कार्यवाही में मोबाइल फोन और पेन की ले जाने की अनुमति देकर संविधान के जनादेश को धोखा दिया। याचिकाकर्ता ने 22 फरवरी को हुए मतदान को अमान्य घोषित करने की भी मांग की है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होनी तय की।

शुक्रवार को एमसीडी हाउस को सोमवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया और शैली ओबेरॉय ने घोषणा की कि स्थायी समिति के सदस्यों को चुनने के लिए फिर से चुनाव 27 फरवरी को सुबह 11 बजे होगा। आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा की गई आपत्तियों के बाद शैली ने सर्व-शक्तिशाली स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए मतों की पुनर्गणना को रोके जाने के बाद शुक्रवार को हंगामा खड़ा कर दिया।

एमसीडी हाउस में भाजपा और आप पार्षद एक-दूसरे पर वार कर रहे थे। पुनर्मतगणना प्रक्रिया को रोकने के मेयर के फैसले का विरोध करते हुए भाजपा पार्षदों ने नारेबाजी के बीच माइक तोड़ना, मतपत्र फाड़ना और यहां तक कि मतदान केंद्रों को क्षतिग्रस्त करना शुरू कर दिया था।

 

 (आईएएनएस)

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   26 Feb 2023 12:30 AM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story