महाराष्ट्र एनसीपी नेता को छेड़छाड़ मामले में मिली अग्रिम जमानत

Maharashtra NCP leader gets anticipatory bail in molestation case
महाराष्ट्र एनसीपी नेता को छेड़छाड़ मामले में मिली अग्रिम जमानत
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डिजिटल डेस्क, ठाणे। ठाणे की एक अदालत ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) महिला मोर्चा की कार्यकर्ता द्वारा दायर एक कथित छेड़छाड़ मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड को 15,000 रुपये की अग्रिम जमानत दे दी।

ठाणे में मुंब्रा पुलिस ने रविवार (13 नवंबर) देर रात आव्हाड के खिलाफ बीजेपीएमएम उपाध्यक्ष रिदा ए. राशिद द्वारा छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए दर्ज शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी। आव्हाड ने कहा, मैं इस सब से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। पुलिस को इस तरह की शिकायत पर कोई संज्ञान लेने से पहले घटना के वीडियो को देखना चाहिए था। यह मुझे राजनीतिक रूप से इस तरह के निचले स्तर के हथकंडों से खत्म करने का एक व्यवस्थित प्रयास है।

उन्होंने यह भी दावा किया कि पुलिस ऊपर से उन्हें झूठे मामले में फंसाने के लिए दबाव में थी, लेकिन वह एक योद्धा है और इस तरह की साजिशों से डरने वाले नहीं हैं। सोमवार को मामला दर्ज होने के तुरंत बाद, आव्हाड ने महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या के विरोध में एक विधायक के रूप में इस्तीफा देने की धमकी दी थी। सत्तारूढ़ बालासाहेबंची शिवसेना के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के मुखर आलोचक आव्हाड के खिलाफ 72 घंटे के भीतर दर्ज किया गया यह दूसरा मामला है।

इससे पहले, उन्हें और 11 अन्य लोगों को 7 नवंबर को एक मराठी फिल्म हर हर महाव की स्क्रीनिंग के दौरान एक मॉल मल्टीप्लेक्स में हंगामा करने के लिए हिरासत में लिया गया था, लेकिन शनिवार को ठाणे की एक अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी।

(आईएएनएस)

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Created On :   15 Nov 2022 6:01 PM IST

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