लालू प्रसाद ने पासपोर्ट रिलीज करने के लिए सीबीआई कोर्ट में दी अर्जी, इलाज के लिए जा सकते हैं सिंगापुर

Lalu Prasad applied in CBI court to release passport, can go to Singapore for treatment
लालू प्रसाद ने पासपोर्ट रिलीज करने के लिए सीबीआई कोर्ट में दी अर्जी, इलाज के लिए जा सकते हैं सिंगापुर
झारखंड राजनीति लालू प्रसाद ने पासपोर्ट रिलीज करने के लिए सीबीआई कोर्ट में दी अर्जी, इलाज के लिए जा सकते हैं सिंगापुर

डिजिटल डेस्क, रांची। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने रांची की सीबीआई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दो महीने के लिए पासपोर्ट रिलीज करने की अनुमति मांगी है। वह इलाज के लिए देश के बाहर जाना चाहते हैं। लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने इसे लेकर लालू प्रसाद यादव की ओर से आवेदन दाखिल किया है। उनकी अर्जी सीबीआई कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। इस मामले में आगामी 16 सितंबर को सुनवाई होगा।

गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के चार अलग-अलग मुकदमों में सीबीआई कोर्ट की ओर से सजा सुनाई गई है। कुछ महीने पहले उन्हें हाईकोर्ट ने जमानत दी है। जमानत की शर्तों के अनुसार, वह अदालत की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ सकते। अधिवक्ता प्रभात कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि लालू प्रसाद के आवेदन पर सीबीआई की ओर से पक्ष रखा जाएगा। उसके बाद न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा।

सूत्रों के अनुसार 24 सितंबर को सिंगापुर के एक अस्पताल में उन्होंने अपने इलाज के लिए अप्वाइंटमेंट लिया है। अदालत से इजाजत मिलने पर वह 20 सितंबर तक जा सकते हैं। लालू प्रसाद यादव की बेटी भी सिंगापुर में रहती है। लालू प्रसाद यादव किडनी की गंभीर बीमारी से भी जूझ रहे हैं। दो महीने पहले जब उन्हें रांची के रिम्स से एम्स दिल्ली शिफ्ट किया गया था, तब डॉक्टरों ने उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट कराने की सलाह दी थी। लालू यादव से डोनर तैयार करने के लिए भी कहा गया था। उनकी किडनी का मात्र 10 प्रतिशत हिस्सा काम कर रहा था। डॉ़क्टर के मुताबिक किडनी का जो क्रिएटिनिन लेवल एक से नीचे रहना चाहिए, लेकिन लालू प्रसाद यादव के शरीर में 5 से ज्यादा हो गया था। हालांकि एम्स में लगभग एक महीने के इलाज के बाद उसे नियंत्रित किया गया है।

(आईएएनएस)

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Created On :   13 Sept 2022 2:00 PM GMT

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