सीबीआई ने की हाईकोर्ट से पुलिस के एफआईआर को खारिज करने की मांग

Lalan Sheikhs death: CBI asks High Court to quash police FIR
सीबीआई ने की हाईकोर्ट से पुलिस के एफआईआर को खारिज करने की मांग
लालन शेख की मौत सीबीआई ने की हाईकोर्ट से पुलिस के एफआईआर को खारिज करने की मांग

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार सुबह कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर बोगतुई नरसंहार के मुख्य आरोपी लालन शेख की हिरासत में मौत के संबंध में पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने की मांग की।

जस्टिस जय सेनगुप्ता की सिंगल जज बेंच ने मामले में सीबीआई की याचिका को स्वीकार कर लिया है।

गौरतलब है कि मामले में बीरभूम जिला पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

सीबीआई सूत्रों के अनुसार प्राथमिकी में केंद्रीय एजेंसी के सात अधिकारियों में से एक सुशांत भट्टाचार्य का भी नाम है, जो पश्चिम बंगाल में पशु-तस्करी मामले के जांच अधिकारी (आईओ) हैं।

याचिका दायर करते हुए सीबीआई के वकील ने तर्क दिया कि एजेंसी ने लालन शेख की मौत के मामले को गंभीरता से लिया है। पुलिस की एफआईआर में एजेंसी के इतने अधिकारियों का नाम लेने का कोई औचित्य नहीं है। इससे अन्य मामलों में एजेंसी की जांच धीमी हो जाएगी।

 

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Created On :   14 Dec 2022 2:00 PM IST

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