केरल उच्च न्यायालय ने सीपीआई-एम के खिलाफ आरोपों के लिए स्वप्ना सुरेश के खिलाफ प्राथमिकी पर रोक लगाई

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
कोच्चि केरल उच्च न्यायालय ने सीपीआई-एम के खिलाफ आरोपों के लिए स्वप्ना सुरेश के खिलाफ प्राथमिकी पर रोक लगाई

डिजिटल डेस्क, कोच्चि। सोने की तस्करी की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश को राहत देते हुए केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और माकपा के राज्य सचिव एमवी गोविंदन के खिलाफ आधारहीन आरोपों को लेकर कन्नूर के माकपा कार्यकर्ता द्वारा दायर मामले के आधार पर स्वप्ना सुरेश के खिलाफ प्राथमिकी पर रोक लगा दी। स्वप्ना बेंगलुरु में रह रही है, उन्होंने पिछले महीने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि विजेश पिल्लई नाम के एक व्यक्ति ने बेंगलुरू में उनसे इस प्रस्ताव के साथ संपर्क किया था कि अगर वह विजयन, उनकी पत्नी और बच्चों के खिलाफ अपने सभी आरोप वापस लेती हैं, तो उन्हें 30 करोड़ रुपये और मलेशिया जाने के लिए सुरक्षित मार्ग दिया जाएगा।

पिल्लई ने कथित तौर पर चेतावनी दी कि अगर वह इसे स्वीकार नहीं करती है, तो गोविंदन बहुत नाराज होंगे और हो सकता है उसे खत्म भी कर दें। इसके बाद सीपीआई-एम के एक कार्यकर्ता ने पुलिस मामला दर्ज किया, प्राथमिकी दर्ज की गई और पिल्लई को पहले बुलाया गया और पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया। यह वह समय था जब उसने अदालत का रुख किया और प्राथमिकी पर रोक लगाने का आदेश बुधवार को तब आया जब केरल पुलिस अधिकारियों की एक टीम उससे मिलने के लिए बेंगलुरु पहुंची थी। स्वप्ना ने कानूनी सहारा लेने का फैसला किया था, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि जांच टीम उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है और उन्हें वापस केरल ले जा सकती है। अब देखना यह होगा कि इस राहत के बाद पुलिस का अगला कदम क्या होता है।

 

 (आईएएनएस)

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   12 April 2023 2:30 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story