केरल हाईकोर्ट ने माकपा विधायक को अपमानित करने के मामले में उद्योगपति साबू जैकब को गिरफ्तार करने से किया इनकार

Kerala HC refuses to arrest industrialist Sabu Jacob for insulting CPI(M) MLA
केरल हाईकोर्ट ने माकपा विधायक को अपमानित करने के मामले में उद्योगपति साबू जैकब को गिरफ्तार करने से किया इनकार
केरल केरल हाईकोर्ट ने माकपा विधायक को अपमानित करने के मामले में उद्योगपति साबू जैकब को गिरफ्तार करने से किया इनकार

डिजिटल डेस्क, कोच्चि। उद्योगपति साबू एम. जैकब को एक बड़ी राहत देते हुए केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि पुलिस को माकपा विधायक पीवी श्रीनिजिन को अपमानित करने के मामले में उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहिए।विधायक की शिकायत पर जैकब और अन्य के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं है। जैकब और अन्य को कानून द्वारा निर्धारित नोटिस देने के बाद पुलिस द्वारा पूछताछ की जा सकती है।जैकब ट्वेंटी20 के मुख्य समन्वयक भी हैं, जो एनार्कुलम जिले में एक स्थानीय राजनीतिक संगठन है। यह संगठन वर्तमान में जिले की चार ग्राम सभाओं में शासन करता है।

जैकब और अन्य ने प्रस्तुत किया कि विधायक की शिकायत में एससी/एसटी अधिनियम के तहत अपराध का आवश्यक तत्व नहीं था।विधायक की शिकायत थी, कि चूंकि वह निचली जाति से हैं, इसलिए जैकब और उनके राजनीतिक संगठन द्वारा बहिष्कार किया जा रहा था।इस बीच, अदालत ने बुधवार को जैकब और अन्य द्वारा एफआईआर को रद्द करने के लिए दायर मामले को अदालत के क्रिसमस ब्रेक के बाद उठाए जाने के लिए पोस्ट किया।

जैकब और माकपा के बीच कुछ समय से अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। पिछले साल उन्होंने तेलंगाना में 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने का फैसला किया और तेलंगाना सरकार द्वारा आमंत्रित किया गया, जो उन्हें चार्टर्ड विमान से हैदराबाद ले आई।

 

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   14 Dec 2022 10:01 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story