जम्मू-कश्मीर : नेकां ने संपत्ति कर अधिसूचना को तुरंत वापस लेने की मांग की

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
संपत्ति कर जम्मू-कश्मीर : नेकां ने संपत्ति कर अधिसूचना को तुरंत वापस लेने की मांग की
हाईलाइट
  • जनविरोधी और गंभीर अन्याय

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू एवं कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस (एनसी) ने मंगलवार को केंद्र शासित प्रदेश में संपत्ति कर लगाने की अधिसूचना की निंदा करते हुए दावा किया कि इससे मनमानी की बू आती है।

अधिसूचना पर प्रतिक्रिया देते हुए नेकां के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा, जम्मू और कश्मीर के लोग 2019 के बाद से 5 अगस्त, 2019 के लॉकडाउन और फिर क्रमिक कोविद लॉकडाउन से हुए नुकसान के कारण आर्थिक रूप से प्राप्त अंत में हैं। संपत्ति का अधिरोपण। कर लोगों को दीवार की ओर धकेल देगा। इस तरह के फैसले से स्थिति और खराब होगी।

लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की अनुपस्थिति में इस तरह के फैसले लेने की जल्दबाजी पर सवाल उठाते हुए डार ने कहा, ऐसे मामलों को एक निर्वाचित सरकार पर छोड़ देना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को इन मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से इस तरह के महत्वपूर्ण मौजूदा नौकरशाही ढांचे के तहत मामलों को सार्वजनिक जांच का सामना नहीं करना पड़ता है। दिल्ली में सत्ता में रहने वालों की आदत हो गई है कि वे अपने प्रभाव या सार्वजनिक राय के बावजूद आदेश जारी करें। डार ने इस फैसले को जनविरोधी और गंभीर अन्याय भी करार दिया और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की।

उन्होंने कहा, इस तरह के राजस्व सृजन उपायों को जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार पर छोड़ देना चाहिए। मंगलवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में एक अप्रैल 2023 से संपत्ति कर लागू होगा।

आवास और शहरी विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, जम्मू और कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 71ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 65 की उप-धारा 1 और धारा 73 की उप-धारा 1 के तहत सरकार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में संपत्ति कर लगाने, मूल्यांकन और संग्रह करने के लिए निम्नलिखित नियमों को अधिसूचित करता है। इसमें कहा गया है, इन नियमों को जम्मू और कश्मीर संपत्ति कर (अन्य नगरपालिका) नियम, 2023 कहा जाएगा। ये 1 अप्रैल, 2023 से लागू होंगे।

 

आईएएनएस

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   22 Feb 2023 12:30 AM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story