जम्मू-कश्मीर सरकार घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए माफी योजना लाई

Jammu and Kashmir government brings amnesty scheme for domestic electricity consumers
जम्मू-कश्मीर सरकार घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए माफी योजना लाई
श्रीनगर जम्मू-कश्मीर सरकार घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए माफी योजना लाई

डिजिटल डेस्क,  श्रीनगर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक परिषद की बैठक में केंद्र शासित प्रदेश में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए माफी योजना को मंजूरी दे दी। समय पर बकाये का भुगतान न करने पर अधिभार या ब्याज के रूप में देय 937.34 करोड़ रुपये माफ करने के निर्णय से 5.50 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा। प्रशासनिक परिषद ने उपभोक्ताओं को योजना अवधि के दौरान कोविड-19 महामारी फैलने के कारण अंतिम योजना का लाभ न उठा पाने के मद्देनजर यह यह अंतिम अवसर प्रदान किया है।

नई योजना में परिकल्पना की गई है कि 100 प्रतिशत ब्याज/अधिभार को माफ करने के बाद 31 मार्च, 2022 तक जमा की गई बकाया मूल राशि का भुगतान अधिकतम 12 मासिक किस्तों में किया जाएगा। योजना में आगे यह भी शामिल है कि निर्धारित 12 महीने की अवधि के भीतर किसी भी किस्त/किस्तों के भुगतान में विफलता के लिए बकाया राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज के अलावा विद्युत अधिनियम, 2010 के तहत जुर्माना और कानूनी कार्रवाई को आमंत्रित किया जाएगा।

जो उपभोक्ता मासिक बकाया किस्तों के भुगतान के साथ-साथ मौजूदा बिल का भुगतान करने में विफल रहते हैं, उन्हें बिजली आपूर्ति काटे जाने के अलावा माफी योजना के लाभों से वंचित कर दिया जाएगा। प्रशासनिक परिषद के आदेश में कहा गया है कि योजना के कुशल कार्यान्वयन की निगरानी का काम एक स्वतंत्र परियोजना प्रबंधन एजेंसी को सौंपा जाएगा।

 

 (आईएएनएस)

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Created On :   8 Sept 2022 11:30 PM IST

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