इस्लामोफोबिया या वास्तविक चिंता : दिशा तलाश रही लव जिहाद की हवा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लव जिहाद की अभिव्यक्ति इस धारणा पर आधारित है कि मुस्लिम पुरुषों द्वारा प्रेम के बहाने धोखे, अपहरण और विवाह का उपयोग करके हिंदू महिलाओं को निशाना बनाने और धर्म परिवर्तित करने का एक कथित अभियान है। इस विभाजनकारी सिद्धांत के समर्थक भी इस धारणा में विश्वास करते हैं कि मुसलमान अपनी संख्या को इस तरह से बढ़ाकर हिंदुओं के खिलाफ एक बड़ा जनसांख्यिकीय युद्ध छेड़ रहे हैं, जो उन्हें अंतत: बहुसंख्यक समुदाय को बदलने की अनुमति देगा।
लव जिहाद के आलोचकों का कहना है कि यह इस्लामोफोबिया पर स्थापित एक साजिश सिद्धांत है और पूरे भारत में हिंदुत्व दक्षिणपंथी द्वारा प्रतिपादित किया गया है। भारत में आधुनिक लव जिहाद की साजिश की जड़ें 1947 में विभाजन से जुड़ी हैं। हालांकि, एक पुराना उदाहरण 1924 का है, जब कानपुर में एक मुस्लिम नौकरशाह पर एक हिंदू लड़की का अपहरण और बहला-फुसलाकर और उसका जबरदस्ती धर्मातरण करने का आरोप लगाया गया था।
हाल ही में देशभर में न केवल सामाजिक सनसनी, बल्कि जघन्य अपराधों की कई घटनाओं को लव जिहाद से जोड़ा गया है। राजनीति में इस परिघटना को हिंदू राष्ट्रवाद के साथ निकटता से जोड़ा गया है, विशेष रूप से हिंदुत्व के अधिक उग्रवादी रूप के साथ, जो 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद प्रबल हुआ।
लव जिहाद यकीनन पितृसत्ता और अंधराष्ट्रवाद का उत्पाद है, जो इस धारणा पर आधारित है कि हिंदू महिलाएं पुरुषों की संपत्ति हैं, और उनकी पवित्रता को परिभाषित करना क्षेत्रीय विजय के समान है। इसलिए मुसलमानों को नियंत्रित करने और हिंदू महिलाओं को उनसे बचाने की जरूरत है। विचारों की इस योजना में इच्छा और सहमति के मामले शामिल नहीं हैं।
सितंबर 2009 में लव जिहाद के आरोपों ने पहली बार समूचे राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया।
कहा जाता है कि लव जिहाद शब्द की उत्पत्ति केरल में हुई थी। केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल के अनुसार, अक्टूबर 2009 तक केरल में लगभग 4,500 लड़कियों को निशाना बनाया गया था। हिंदू जनजागृति समिति, एक दक्षिणपंथी हिंदू संगठन ने दावा किया कि अकेले कर्नाटक में 30,000 लड़कियों का धर्मातरण किया गया था।
इन घटनाक्रमों ने इस धारणा को हवा दी कि षड्यंत्र मुस्लिम पुरुषों से हिंदू महिलाओं की जबरन सुरक्षा की ओर इशारा करता है जो आकर्षक दिखते हैं, लेकिन वास्तव में अपने भयावह लक्ष्यों को पूरा करने की फिराक में हैं। 2009 के बाद 2010, 2011 और 2014 में यह घटना फिर से भड़क उठी।
25 जून 2014 को केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने राज्य विधानमंडल के ध्यान में लाया कि 2006 और 2014 के बीच राज्य में 2,667 युवतियों ने इस्लाम कबूल किया। हालांकि, उन्होंने कहा कि धर्मातरण क्रे का कोई सबूत नहीं था और लव जिहाद की आशंका निराधार थी।
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और कैंपस फ्रंट जैसे इस्लामिक संगठनों पर ऐसे घटनाक्रमों को भड़काने का आरोप लगाया गया है। यह साजिश सिद्धांत और इसके आसपास की घटनाएं 2014 तक उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण रूप से उजागर हुईं और वहां इसने भाजपा की सफलता में भी योगदान दिया। लव जिहाद के प्रसार और कथित और स्थापित सबूतों के परिणामस्वरूप सतर्कता हमलों, हत्याओं और अन्य प्रकार के हिंसक प्रकरणों की घटनाएं हुई हैं।
2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगे को हाल के इतिहास में उत्तर प्रदेश में सबसे खराब हिंसा के रूप में वर्णित किया गया है, जिसके मद्देनजर 20 वर्षो में पहली बार राज्य में सेना को तैनात किया गया था। 2013 के अगस्त-सितंबर में वहां हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच हुए संघर्षो में कम से कम 62 मौतें (42 मुस्लिम और 20 हिंदू) हुईं, 93 घायल हुए और 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए। कर्फ्यू 17 सितंबर तक चला।
2014 में भाजपा के सत्ता की बागडोर संभालने के बाद भारत में लव जिहाद की अवधारणा को संस्थागत रूप दिया गया।
इस कथित साजिश के खिलाफ कानून कई भाजपा राज्यों में शुरू किया गया था और योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में लागू किया था। यह कानून राज्य सरकार के लिए मुसलमानों के दमन के साधन के रूप में भी काम करता है और अंतर्धार्मिक विवाहों पर कार्रवाई सुनिश्चत करता है। छोटे पैमाने पर लव जिहाद के मामले में जांच के बहाने शादियों में व्यवधान और उत्पीड़न भी अनाचार हैं।
मई 2017 में केरल हाईकोर्ट ने एक धर्मातरित हिंदू महिला अखिला उर्फ हादिया की एक मुस्लिम व्यक्ति शफीन जहां से शादी को इस आधार पर रद्द कर दिया कि दुल्हन के माता-पिता गैरहाजिर थे और न ही शादी के लिए उन्होंने सहमति दी थी। अदालत के फैसले को शफीन जहां ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, क्योंकि केरल हाईकोर्ट ने हादिया की शादी को रद्द कर दिया था।
सितंबर 2020 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्यार के नाम पर धर्मातरण को रोकने के लिए एक रणनीति बनाने का आह्वान किया और जरूरत पड़ने पर इसके लिए एक अध्यादेश पारित करने पर भी विचार किया। कुछ लोग घटनाओं के इस मोड़ को पितृसत्ता और विवाह में महिलाओं की पसंद के प्रति दृष्टिकोण और कथित रूप से तथाकथित हिंदू राष्ट्रवाद के लिए महिलाओं के अधिकारों का उपयोग करने का परिणाम कहते हैं।
लव जिहाद कानून पारित होने से कुछ समय पहले, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, भले ही उनका धर्म कुछ भी हो। वर्ष 1967 से भारत में धर्मातरण विरोधी कानूनों के प्रचलन के बावजूद उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश पहले राज्य थे, जिन्होंने विवाह के संबंध में एक खंड पेश किया।
उत्तराखंड का धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2018, गलत बयानी, बल, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या विवाह द्वारा धर्म परिवर्तन पर रोक लगाता है। इसकी सजा 1-5 साल की जेल और जुर्माने से भिन्न हो सकती है, जो इसे गैर-जमानती अपराध बनाता है। हिमाचल प्रदेश ने भी 2019 में इसी तरह का कानून पारित किया था।
यूपी विधि विरुद्ध धर्म सम्परिवर्तन अधिनियम 2020 (गैरकानूनी धार्मिक रूपांतरण अध्यादेश का निषेध), जिसे लव जिहाद कानून के रूप में जाना जाता है, में अन्य बातों के अलावा यह भी कहा गया है कि यदि लड़की का धर्म बदलना विवाह का एकमात्र इरादा है तो उसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।
लव जिहाद कानून की कुछ खासियतें और विशेषताएं शामिल हैं, एक लड़की का धर्म बदलने के इरादे से शादी को शून्य और शून्य घोषित किया जाएगा, जिसके लिए 10 साल तक की जेल की सजा होगी। जबरन धर्मातरण के लिए एक से पांच साल की जेल और 15,000 रुपये के जुर्माने की सजा होगी।
अगर महिला नाबालिग है या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, तो जेल की अवधि 3 साल से 10 साल के बीच होगी और जुमार्ना 25,000 रुपये तक होगा। इसके अलावा, सामूहिक धर्मातरण 3-10 साल की जेल की सजा और इसे संचालित करने वाले संगठनों पर 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ दंडनीय होगा। अगर कोई शादी के बाद अपना धर्म बदलना चाहता है, तो उसे दो महीने पहले जिलाधिकारी को एक आवेदन जमा करना होगा।
नए कानून के तहत यह साबित करने के लिए धर्मातरण की मांग करने वाले व्यक्ति पर निर्भर है कि यह स्वेच्छा से किया गया है और जबरदस्ती या धोखाधड़ी से नहीं। इस प्रावधान के तहत किसी भी उल्लंघन के मामले में किसी को छह महीने से तीन साल तक की जेल और कम से कम 10,000 रुपये के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। भारत इस घटना की मेजबानी करने वाला एकमात्र देश नहीं है।
म्यांमार में एशिन विराथु के नेतृत्व वाले 969 आंदोलन द्वारा प्रचारित एक धारणा है जो धोखे से बौद्ध महिलाओं के इस्लामीकरण का आरोप लगाती है (मुस्लिम पुरुष बौद्ध होने का ढोंग करते हैं और बौद्ध महिलाओं को रोहिंग्या इस्लाम के प्रति लुभाते हैं) और इसका मुकाबला करने के लिए सैन्य उत्पीड़न को उचित ठहराते हैं। बौद्ध महिलाओं को लव जिहाद से बचाने के लिए कानून लाया गया है।
यूके के सिख डायस्पोरा के बीच इसी तरह की घटनाएं सामने आईं। 2014 में सिख काउंसिल को कथित तौर पर रिपोर्ट मिली कि ब्रिटिश सिख परिवारों की लड़कियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। कथित तौर पर उनके पतियों द्वारा उनका शोषण किया गया था, जिनमें से कुछ को बाद में पाकिस्तान में छोड़ दिया गया था।
एसजीके/एएनएम
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Created On :   26 Nov 2022 6:30 PM IST