मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर अदालत ने दी अगली तारीख, अब 20 अप्रैल को होगी सुनवाई

Hearing on Rahul Gandhis petition in defamation case begins in Surat Sessions Court
मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर अदालत ने दी अगली तारीख, अब 20 अप्रैल को होगी सुनवाई
सदस्यता जाएगी या रहेगी? मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर अदालत ने दी अगली तारीख, अब 20 अप्रैल को होगी सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मोदी सरनेम मामले में सूरत की सेशंस कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर आज की सुनवाई पूरी हो गयी है। कोर्ट अब इस मामले में अगली तारीख 20 अप्रैल दी है। बता दें इससे पहले सूरत की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। मानहानि मामले में सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी ने तीन अप्रैल को सूरत की सेशंन में एक मुख्य याचिका दाखिल की थी और दो आवेदन भी दायर किए थे।  

मोदी सरनेम मानहानि मामले में कांगेस नेता राहुल गांधी की याचिक पर सूरत के सेशंस कोर्ट में सुनवाई चल रही है। राहुल ने यह याचिका मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा के खिलाफ लगाई है। राहुल गांधी 3 अप्रैल को सूरत के सेशंस कोर्ट के सामने पेश हुए थे जहां पर उन्होंने याचिका दाखिल करके अपने-आप को निर्देष साबित करने की गुहार अदालत से लगाई थी। इसी मामले में सूरत के सेशंस कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील आरएस चीमा सेशंस कोर्ट में दलील रख रहे हैं। उन्होंने राहुल की तरफ से दलीलें रखते हुए कहा कि, स्पष्ट रूप से मामले की मेरिट पर विचार करने की आवश्यकता है। एक फैसले को पढ़ते हुए चिमा ने आगे कहा "शक्ति एक अपवाद है लेकिन अदालत को सजा के परिणामों पर विचार करना चाहिए।" कोर्ट से उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि, राहुल गांधी की सजा पर तुरंत स्टे लगा देना चाहिए क्योंकि राहुल साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत कर संसद पहुंचे थे। लेकिन दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। राहुल गांधी द्वारा मोदी पर दिए गए बयान को लेकर चीमा ने कोर्ट में कहा, मोदी कोई जाति नहीं है बल्कि गोसाई जाति है। गोसाई जाति को ही मोदी कहा जाता है।

राहुल गांधी का पक्ष रख रहें वकील आरएस चीमा ने कोर्ट के सामने कहा कि, राहुल गांधी द्वारा दिए गए भाषण की जांच होनी चाहिए।

 

क्या है मामला?

आपको बता दें कि, साल 2019 के लोकसभा चुनाव को दौरान राहुल गांधी कर्नाटक के दौरे पर गए हुए थे। जहां पर वो एक सभा को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी की थी। कर्नाटक के कोलार में दिए गए भाषण में राहुल ने कहा था कि "सारे मोदी सरनेम वाले चोर ही क्यों होते हैं"? राहुल के इस भाषण से ओबीसी समाज का अपमान बताते हुए गुजरात बीजेपी के नेता पूर्णेश मोदी ने सूरत कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करा दी थी। जिसमें कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी पाया और 23 मार्च को उन्हें अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई, लेकिन उन्हें फौरन ही बेल तो मिल गई। लेकिन लोकसभा सदस्यता दो साल की सजा सुनाई जाने की वजह से चली गई। अब इसी मामले को लेकर राहुल गांधी अदालत का रूख किया है। 

Created On :   13 April 2023 11:13 AM IST

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