बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों के लंबित डीए बकाया पर हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार को फटकार लगाई
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) के बकाए के भुगतान में अनावश्यक देरी के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की फटकार का सामना करना पड़ा।कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि डब्ल्यूबीएसईडीसीएल के सभी कर्मचारियों का बकाया छह दिसंबर तक चुकता करें।
शुक्रवार को अधिवक्ता सौम्या मजूमदार ने न्यायमूर्ति मंथा की पीठ को सूचित किया कि अदालत के आदेश के बावजूद, राज्य सरकार ने अभी तक डब्ल्यूबीएसईडीसीएल कर्मचारियों को डीए का पूरा भुगतान नहीं किया है। जवाब में, राज्य के महाधिवक्ता, एसएन मुखोपाध्याय ने कहा कि राज्य सरकार ने डीए बकाया के भुगतान पर कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक समीक्षा याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई 14 दिसंबर को होनी है।
इस सबमिशन पर, न्यायमूर्ति मंथा ने स्पष्ट किया कि एक समीक्षा याचिका दायर करने का मतलब यह नहीं है कि राज्य सरकार पिछले डीए बकाया के भुगतान से बच सकती है: पहले, बकाया राशि का भुगतान करना होगा। सबसे पहले बकाया चुकाना होगा। पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई 14 दिसंबर की जगह अगले साल 6 जनवरी को होगी। इसलिए, मैं आज एक नया लिखित निर्देश जारी कर रहा हूं। याद रखें, डीए अधिकार है न की दान। कोई संस्था अपने कर्मचारियों के बिना कभी नहीं चल सकता। यह जारी नहीं रह सकती।
राज्य के महाधिवक्ता ने तब प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है और इस उद्देश्य के लिए पहले ही 510 करोड़ रुपये की राशि आवंटित कर दी गई है। प्रतिक्रिया में, न्यायमूर्ति मंथा ने कहा कि इस मामले को लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता।
न्यायमूर्ति मंथा ने कहा- अगर आपको न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं है तो यह एक अलग मुद्दा है। लेकिन कर्मचारियों को किसी भी कीमत पर वंचित नहीं किया जा सकता है। डीए उनकी मेहनत का फल है। वह कब तक वंचित रहेंगे? इसलिए मैंने रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई की तारीख स्थगित कर दी।
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Created On :   2 Dec 2022 10:30 PM IST