चुनाव आयोग ने जनसभाओं के लिए और ढील दी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने रविवार को मौजूदा कोविड की स्थिति में सुधार और चुनाव प्रचार के लिए कम समय को ध्यान में रखते हुए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए।
संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार रोड शो, पदयात्रा, साइकिल, बाइक, वाहन रैलियां या जुलूस पर प्रतिबंध जारी रहेगा जबकि घर-घर जाकर प्रचार करने के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों की अनुमति भी पूर्व की तरह रहेगी।
रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के लिए पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा। आउटडोर मीटिंग, इनडोर मीटिंग, रैलियों के संबंध में प्रतिबंधों में और ढील दी जाएगी, बशर्ते कि इनडोर या आउटडोर मीटिंग या रैलियों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिकतम 50 प्रतिशत तक सीमित होगी।
दिशानिर्देश के अनुसार, ओपन ग्राउंड रैलियां केवल जिला अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से नामित मैदानों में आयोजित की जा सकती हैं और एसडीएमए की सभी शर्तों के अनुपालन के अधीन हैं, जबकि इन मैदानों का आवंटन जिला प्रशासन द्वारा ई-सुविधा पोर्टल के माध्यम से पहले आओ पहले पाओ पर समान रूप से दिया जाएगा।
संशोधित मानदंडों में यह भी निर्देश दिया गया है कि कई प्रवेश और निकास बिंदु होने चाहिए ताकि भीड़ न हो।
सभी प्रवेश द्वारों में पर्याप्त हाथ स्वच्छता और थर्मल स्क्रीनिंग प्रावधान होना चाहिए। प्रवेश द्वार के साथ-साथ रैली क्षेत्र के भीतर पर्याप्त संख्या में हैंड सैनिटाइजर रखा जाना चाहिए, जबकि बैठने की व्यवस्था में पर्याप्त शारीरिक दूरी सुनिश्चित होनी चाहिए और हर समय मास्क का उपयोग अनिवार्य है।
चुनाव आयोग ने पांच मतदान वाले राज्यों में संबंधित राज्य के अधिकारियों को हर समय शारीरिक दूरी के मानदंडों, मास्क पहनने और अन्य निवारक उपायों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आयोजकों द्वारा व्यवस्था की गई पर्याप्त जनशक्ति की व्यवस्था के लिए निर्देश दिया।
आयोग समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करेगा और जमीनी स्तर की स्थिति के आधार पर अपने दिशानिर्देश, यदि कोई हो, में संशोधन के लिए आवश्यक निर्णय लेगा।
आयोग ने यह भी कहा कि इन पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर के विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की अधिक भागीदारी की आवश्यकता को देखते हुए ये छूट दी गई है।
(आईएएनएस)
Created On :   6 Feb 2022 3:30 PM IST