अदालत ने अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या को 3 दिन की ईडी हिरासत में भेजा

Court sends Anubrata Mandals daughter Sukanya to ED custody for 3 days
अदालत ने अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या को 3 दिन की ईडी हिरासत में भेजा
मवेशी घोटाला अदालत ने अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या को 3 दिन की ईडी हिरासत में भेजा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने पश्चिम बंगाल में हुए करोड़ों रुपये के मवेशी तस्करी घोटाला मामले में बुधवार को गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल को गुरुवार को तीन दिन की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया। ईडी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका सुकन्या को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।

गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रघुबीर सिंह की पीठ के समक्ष पेश हुए विशेष लोक अभियोजक नीतेश राणा ने सुकन्या की हिरासत की मांग करते हुए कहा कि उसे सबूतों और उसके पिता सहित सह-आरोपी के साथ आमना-सामना कराने की जरूरत है। ईडी ने कहा कि अपराध की कार्यवाही का पता लगाने, मनी ट्रेल और मोडस ऑपरेंडी स्थापित करने के लिए उसकी हिरासत की भी जरूरत थी।

इसके बाद न्यायाधीश ने उसे 30 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। उच्च न्यायालय ने बुधवार को सुकन्या के पिता की उस याचिका को एक जून के लिए स्थगित कर दिया, जिसमें निचली अदालत द्वारा इसी मामले में उसे जमानत देने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।

अनुब्रत मंडल ने 24 जनवरी के एक आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें उन्हें जमानत नहीं दी गई थी। इससे पहले राणा ने कहा था कि अनुब्रत की जमानत याचिका में कोई दम नहीं है। ईडी ने मंडल को सीमा सुरक्षा बल के तत्कालीन कमांडेंट सतीश कुमार के खिलाफ कोलकाता में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया था।

21 दिसंबर, 2022 को मंडल ने ईडी के मामले में राउज एवेन्यू अदालतों द्वारा पेशी वारंट जारी करने को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था।  19 दिसंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को उन्हें दिल्ली लाने की अनुमति दी थी। सीबीआई द्वारा 7 अक्टूबर को आसनसोल अदालत में दायर चौथे आरोपपत्र में मंडल का नाम था। मंडल के पूर्व अंगरक्षक सहगल हुसैन को 10 जून को गिरफ्तार किया गया था। 8 अगस्त को दायर सीबीआई की तीसरी चार्जशीट के अनुसार, वह किंगपिन में से एक था। हुसैन फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।

सीबीआई को संदेह है कि मवेशी तस्करी से होने वाले मुनाफे का इस्तेमाल 2014 में 168 भूखंडों में से 24 को खरीदने के लिए किया गया था। सीबीआई के अधिकारियों का दावा है कि उन्होंने इन संपत्ति के कामों में मंडल के संदिग्ध लिंक का पता लगाया है। शेष 144 पंजीकरण पत्रों पर उनके रिश्तेदारों, सहयोगियों और उनके रिश्तेदारों के नाम हैं। मंडल की बेटी सुकन्या, जिनके लाभार्थियों में शामिल होने का संदेह है, को नवंबर 2022 में ईडी ने अपने दिल्ली कार्यालय में बुलाया था।

सीबीआई की जांच में पता चला कि वह दो कंपनियों, नीर डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड और एएनएम एग्रोकेम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक हैं। कंपनियों के कार्यालय उसी पते पर हैं, जहां भोलेबम राइस मिल, जो उनके स्वामित्व में है, बीरभूम के बोलपुर शहर में स्थित है।

 (आईएएनएस)

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Created On :   27 April 2023 9:00 PM IST

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