वाडरें के परिसीमन को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता की याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

Centres response sought on Congress leaders plea challenging delimitation of wards
वाडरें के परिसीमन को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता की याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब
नई दिल्ली वाडरें के परिसीमन को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता की याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम के वाडरें के परिसीमन को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता चौधरी अनिल कुमार की याचिका पर गुरुवार को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 28 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार और परिसीमन समिति को नोटिस जारी किया था।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (डीपीसीसी) के अध्यक्ष कुमार ने गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली में 250 वाडरें को अधिसूचित करने वाली 17 अक्टूबर की अधिसूचना को चुनौती दी है। उन्होंने तर्क दिया था कि यह कवायद बगैर समुचित तैयारी के गलत ढंग से की गई।

गौरतलब है कि दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 ने शहर में वाडरें की संख्या 272 से घटाकर 250 कर दी गई थी। 25 अगस्त को परिसीमन समिति ने कवायद पूरी कर केंद्र को मसौदा रिपोर्ट सौंपी थी। डीपीसीसी अध्यक्ष ने दावा किया था कि जनहित में उठाए गए उनके सवालों पर ध्यान दिए बिना अधिसूचना के मसौदे को केंद्र सरकार को भेज दिया गया।

(आईएएनएस)

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Created On :   15 Dec 2022 3:30 PM IST

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