सीबीआई पूछताछ के लिए तैयार, अनुब्रत मंडल पहुंचे अस्पताल

CBI ready for questioning, Anubrata Mandal reached hospital
सीबीआई पूछताछ के लिए तैयार, अनुब्रत मंडल पहुंचे अस्पताल
पश्चिम बंगाल सियासत सीबीआई पूछताछ के लिए तैयार, अनुब्रत मंडल पहुंचे अस्पताल

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। मवेशी और कोयला तस्करी के मामले में आरोपी तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल उर्फ केष्टो बुधवार सुबह खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए मध्य कोलकाता के सरकारी एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती हो गये, क्योंकि सीबीआई के अधिकारियों ने इस मामले में उनसे पूछताछ के लिए समन भेजा था। मंडल मंगलवार शाम को बीरभूम जिले के बोलपुर स्थित अपने आवास से कोलकाता पहुंचे और यह माना गया कि वह पूछताछ के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के समन का सम्मान करने आए हैं।

आज सुबह, मंडल, बीरभूम के पार्टी के जिलाध्यक्ष भी, अपने आवास से अपने वाहन से चिनार पार्क स्थित मध्य कोलकाता के निजाम पैलेस में सीबीआई कार्यालय के लिए रवाना हुए। एजेंसी के संयुक्त निदेशक पंकज श्रीवास्तव के नेतृत्व में सीबीआई अधिकारी उनसे पूछताछ के लिए सीबीआई कार्यालय पहुंचे। हालांकि, मंडल को ले जाने वाला वाहन सीबीआई कार्यालय पहुंचने के बजाय सीधे एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गया, जहां उन्हें वीआईपी के लिए बने वुडबर्न वार्ड में भर्ती कराया गया।

पता चला है कि एक मेडिकल टीम दोपहर करीब 12:30 बजे उनकी जांच करेगी। मंडल के करीबी सहयोगियों ने मीडिया को बताया कि उन्हें सुबह दिल और पेट में तकलीफ की शिकायत हुई थी और इसलिए वह मेडिकल जांच के लिए अस्पताल पहुंचे। रिपोर्ट दाखिल होने तक ना तो मंडल और ना ही उनके वकील ने सीबीआई को यह बताया था कि क्या वह दिन में सीबीआई कार्यालय में पेश होंगे या नहीं। सीबीआई अधिकारी भी मामले में चुप्पी साधे हुए हैं।

इससे पहले सीबीआई पश्चिम बंगाल में मवेशियों और कोयले की तस्करी के सिलसिले में पूछताछ के लिए मंडल को पांच बार तलब कर चुकी है। हालांकि, उन्होंने हर बार खराब स्वास्थ्य के बहाने समन को नजरअंदाज कर दिया। मंडल ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की पीठ से भी संपर्क किया था और सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ कानूनी सुरक्षा की मांग की थी।

हालांकि, 11 मार्च को अदालत ने मंडल को इस आधार पर कोई राहत देने से इनकार कर दिया कि अदालत किसी भी जांच एजेंसी द्वारा जांच की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। बाद में, उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ से संपर्क किया, जिन्होंने एकल पीठ के आदेश को भी बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि आरोपी व्यक्ति किसी भी गिरफ्तारी के खिलाफ अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है।

(आईएएनएस)

Created On :   6 April 2022 8:31 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story