मवेशी घोटाला: अनुब्रत मंडल की न्यायिक हिरासत 9 दिसंबर तक बढ़ाई गई
- कोई जमानत याचिका दायर नहीं की।
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के मवेशी तस्करी घोटाले में कथित संलिप्तता के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता और पार्टी के बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल की न्यायिक हिरासत नौ दिसंबर तक बढ़ा दी।
सुनवाई बहुत संक्षिप्त अवधि तक चली क्योंकि मंडल के वकील ने अपने मुवक्किल की ओर से कोई जमानत याचिका दायर नहीं की, जैसा कि इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान किया गया था।
इस बीच, मंडल को गिरफ्तार करने वाले ईडी के अधिकारियों को पूछताछ के लिए मंडल को नई दिल्ली ले जाने के लिए कुछ और दिनों तक इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को 1 दिसंबर तक के लिए टाल दी गई। ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद मंडल ने गिरफ्तारी ज्ञापन को स्वीकार करने और उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने के बाद, केंद्रीय एजेंसी ने मंडल को दिल्ली ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड के लिए नई दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में अपील की।
हालांकि, मंडल के वकील ने राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की याचिका को चुनौती दी और दिल्ली हाई कोर्ट चले गए। मंडल के वकील सोमनाथ चटराज ने शुक्रवार को कहा, हम इस मामले में उच्च न्यायालय जाने पर विचार कर रहे हैं, इसलिए हमने आज कोई जमानत याचिका दायर नहीं की। हम पहले ही मामले में दायर चार्जशीट से संबंधित प्रतियों के लिए अदालत में आवेदन कर चुके हैं।
आईएएनएस
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Created On :   25 Nov 2022 10:30 PM IST