महामारी एक्ट के तहत दर्ज मामले खत्म होंगे

Cases registered under the Epidemic Act will end
महामारी एक्ट के तहत दर्ज मामले खत्म होंगे
सीएम योगी का फैसला महामारी एक्ट के तहत दर्ज मामले खत्म होंगे

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। कोविड-19 प्रबंधन के लिए टीम-09 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए कोविड महामारी एक्ट के उल्लंघन से जुड़े दर्ज मुकदमों को समाप्त किया जायेगा। गृह विभाग इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। इसके अलावा थाना व सर्किल सहित फील्ड में तैनात अवैध गतिविधियों में संलिप्त, खराब रिकॉर्ड वाले दागी पुलिसकर्मियों की सूची यथाशीघ्र तैयार कर प्रस्तुत की जाए। ऐसे लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की साख खराब करने वाले हैं। सभी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि प्रदेश कोरोना के दौरान नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। जिसे योगी सरकार ने रविवार को वापस लेने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक इस फैसले को आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लिया गया है। बता दें कि यूपी में अब तक 10 करोड़ 91 लाख 52 हजार 448 कोविड वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। आठ करोड़ 75 लाख लोगों ने टीके की पहली डोज प्राप्त कर ली है। यह टीकाकरण के लिए पात्र प्रदेश की कुल आबादी के 59 फीसदी से ज्यादा है। 02 करोड़ 16 लाख से अधिक लोगों ने टीके की दोनों डोज प्राप्त कर ली है। दूसरी डोज के लिए पात्र लोगों को समय से टीकाकवर दिया जाए। योगी सरकार वैक्सीन की उपलब्धता बनाए रखने के लिए भारत सरकार से सतत संवाद-संपर्क बनाए रखें। 

Created On :   3 Oct 2021 1:27 PM IST

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