यूपी में बेसहारा गोवंश संरक्षण के लिए 20 जनवरी से चलेगा अभियान

Campaign will start from January 20 for the protection of destitute cattle in UP
यूपी में बेसहारा गोवंश संरक्षण के लिए 20 जनवरी से चलेगा अभियान
उत्तर प्रदेश यूपी में बेसहारा गोवंश संरक्षण के लिए 20 जनवरी से चलेगा अभियान
हाईलाइट
  • पशु क्रूरता निवारण अधिनियम

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में निराश्रित गोवंश (आवारा पशुओं) के संरक्षण के लिए सरकार 20 जनवरी से 20 फरवरी तक अभियान चलाने जा रही है।

उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कि प्रदेश में निराश्रित एवं बेसहारा गोवंश संरक्षण के लिए 20 जनवरी से 20 फरवरी, युद्धस्तर पर अभियान चलाकर गोवंश को आश्रय स्थलों में संरक्षित किया जाय। इसके लिए जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारियों से सहयोग लिया जाएगा।

पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने आज यहां विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में निराश्रित गोवंश के संरक्षण के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि वह नियमित रूप से फील्ड में निरीक्षण करें। कहा कि इस कार्य के लिए प्रदेश को पूर्वी जोन तथा पश्चिमी जोन में विभाजित किया जाय। प्रत्येक जोन में नौ मण्डल होंगे। उन्होने कहा कि निदेशालय स्तर पर कन्ट्रोल रूम स्थापित कर प्रतिदिन संरक्षित गोवंश की जनपदवार समीक्षा की जाए। टोल फ्री नंबर 18001805141 एवं 0522-2741992 को निरन्तर क्रियाशील हो। जिससे लोग निराश्रित गोवंश के सम्बंध में सूचना दे सकें। पशुधन मंत्री ने कहा कि अधिकारी अपने निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूरा करें और अनुशासन में रहकर कार्य करें अन्यथा उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।

मंत्री ने कहा कि गो संरक्षण कार्यों के लिए आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की जाय और जिन स्थानों पर गौ आश्रय स्थल नही है, वहां अस्थायी गौ आश्रय स्थल बनाये जाने हेतु जिलाधिकारियों से सहयोग लिया जाय। कोई भी गोवंश निराश्रित या बेसहारा न रहने पाये। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गोवंश के प्रति अत्यंत संवेदनशील है और गोवंश का संरक्षण एवं संवर्धन सरकार की प्राथमिकताओं में है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि गो आश्रय स्थल पर चारा, भूसा, प्रकाश, ठण्ड से बचाव, चिकित्सा सुरक्षा एवं औषधियॉ आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित हो।

पशुधन मंत्री ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वह अपने पशुओं को छुट्टा न छोड़ें और उनके प्रति संवेदनशील रहें। पशुओं को छोड़ देने पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।

 

आईएएनएस

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Created On :   19 Jan 2023 12:00 AM IST

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