कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य में रिक्त शिक्षकों के पदों पर रिपोर्ट मांगी

Calcutta High Court seeks report on vacant teachers posts in the state
कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य में रिक्त शिक्षकों के पदों पर रिपोर्ट मांगी
पश्चिम बंगाल कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य में रिक्त शिक्षकों के पदों पर रिपोर्ट मांगी

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग को राज्य में शिक्षकों के रिक्त पदों का विवरण मंगलवार तक सौंपने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की खंडपीठ ने आदेश सुनाते हुए राज्य के शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि न्यायालय में प्रस्तुत की जाने वाली सूची में पांच श्रेणियों-प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, मदरसा और उच्च मदरसा में रिक्त पदों का अलग-अलग उल्लेख किया जाए।

पता चला है कि राज्य सरकार लगातार उच्च न्यायालय को शिक्षकों की भर्ती को लेकर अदालत में चल रहे कई मामलों के कारण शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने में असमर्थता के बारे में बता रही थी। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा कि हालांकि राज्य सरकार बार-बार दावा करती रही है कि वर्तमान में विभिन्न श्रेणियों में शिक्षकों के 18,000 पद रिक्त हैं, लेकिन उन्होंने इस संबंध में रिक्त पदों की कोई विशिष्ट सूची प्रस्तुत नहीं की है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य सरकार को राज्य में शिक्षकों के रिक्त पदों की सूची जमा करने का आदेश देकर कलकत्ता उच्च न्यायालय यह जांचना चाहता है कि राज्य सरकार के 18,000 रिक्त पदों के दावे कहां तक वैध हैं। वास्तव में, आदेश देते समय, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि न्यायिक प्रणाली को राजनीतिक रैगिंग का सामना करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई बार दावा किया है कि अदालतों में इतनी याचिकाएं राज्य सरकार के लिए नए सिरे से शिक्षकों की भर्ती के लिए एक बाधा बन रही हैं।

 

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Created On :   25 July 2022 8:00 PM IST

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