कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी से मांगा हलफनामा

Calcutta High Court seeks affidavit from Shubhendu Adhikari
कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी से मांगा हलफनामा
नंदीग्राम चुनाव मामला कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी से मांगा हलफनामा
हाईलाइट
  • अगली सुनवाई 1 दिसंबर को तय है
  • अधिकारी को 29 नवंबर या उससे पहले हलफनामा दाखिल करना होगा

डिजिटल डेस्क,कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम चुनाव परिणाम मामले को पश्चिम बंगाल के बाहर किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका का विवरण देते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

अधिकारी को 29 नवंबर या उससे पहले हलफनामा दाखिल करना होगा। अगली सुनवाई 1 दिसंबर को तय है।

अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर नंदीग्राम चुनाव परिणाम मामले को पश्चिम बंगाल के बाहर किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को अधिकारी से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर एक हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिसमें कहा गया है कि उन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय में कोई विश्वास नहीं है। अदालत तय करेगी कि मामले को 1 दिसंबर को अगली सुनवाई में स्थानांतरित किया जाए या नहीं।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा एक याचिका दायर किए जाने के बाद नंदीग्राम चुनाव परिणाम मामला कानूनी उलझन में पड़ गया है। ममता ने अधिकारी से 1,965 मतों के अंतर से हारने के बाद परिणाम में हेरफेर का आरोप लगाया था। मामला शुरू में न्यायमूर्ति कौशिक चंदा की पीठ को सौंपा गया था, लेकिन ममता ने एक अलग याचिका दायर कर न्यायाधीश को बदलने का अनुरोध किया, क्योंकि वह न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने से पहले भाजपा के कानूनी प्रकोष्ठ से जुड़े थे।

हालांकि, चंदा ने याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, लेकिन उन्होंने न्यायाधीश के खिलाफ आरोप लगाए जाने के कारण ममता पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने मामले को न्यायमूर्ति शंपा सरकार की पीठ को सौंप दिया था। यह मामला अगस्त में सरकार की पीठ में आया था, लेकिन इसे 15 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।

चंदा के मामले से खुद को अलग करने के एक दिन बाद अधिकारी ने मामले को कलकत्ता उच्च न्यायालय से किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अनुरोध करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था।

शीर्ष सूत्रों के मुताबिक जस्टिस हिमा कोहली की सिंगल जज बेंच मामले की सुनवाई कर सकती हैं।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से नंदीग्राम में चुनाव और परिणामों से संबंधित सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने को कहा है।

 

(आईएएनएस)

Created On :   16 Nov 2021 12:30 AM IST

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