कलकत्ता हाईकोर्ट ने की तृणमूल सांसद के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज

Calcutta High Court dismisses plea seeking CBI probe against Trinamool MP
कलकत्ता हाईकोर्ट ने की तृणमूल सांसद के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज
कोलकाता कलकत्ता हाईकोर्ट ने की तृणमूल सांसद के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य अपरूपा पोद्दार उर्फ आफरीन अली के खिलाफ पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के कथित भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

राज्य के भाजपा नेता और कलकत्ता उच्च न्यायालय के वकील तरुणज्योति तिवारी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल पीठ ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता तृणमूल कांग्रेस सांसद के खिलाफ लगाए गए आरोपों से किसी भी तरह प्रभावित नहीं है, अदालत उनकी याचिका को स्वीकार नहीं करेगी।

प्रारंभ में, 24 अप्रैल को न्यायमूर्ति मंथा ने याचिका को स्वीकार किया। हालांकि, सोमवार को याचिका की समीक्षा करने के बाद उन्होंने इसे खारिज कर दिया। हालांकि जस्टिस मंथा ने तिवारी को सलाह दी कि अगर वह चाहें तो इसी मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनाम के समक्ष याचिका दायर कर सकते हैं।

याचिका में, तिवारी ने हुगली जिले के आरामबाग निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य पोद्दार पर अपने लेटरहेड में सरकारी स्कूलों में समूह-सी गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति में सिफारिश करने का आरोप लगाया है।

याचिका दाखिल करने से पहले तिवारी ने घोटाले में पोद्दार की कथित संलिप्तता को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) में शिकायत दर्ज कराई थी। तिवारी ने कहा, मैं सीबीआई से पोद्दार के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और जरूरत पड़ने पर उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने का अनुरोध कर रहा हूं।

 

 (आईएएनएस)

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Created On :   1 May 2023 3:00 PM IST

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