नबन्ना में भाजपा की रैली: उच्च न्यायालय ने बंगाल सरकार से अनावश्यक गिरफ्तारी से बचने को कहा

BJP rally in Nabanna: High Court asks Bengal government to avoid unnecessary arrests
नबन्ना में भाजपा की रैली: उच्च न्यायालय ने बंगाल सरकार से अनावश्यक गिरफ्तारी से बचने को कहा
कलकत्ता उच्च न्यायालय नबन्ना में भाजपा की रैली: उच्च न्यायालय ने बंगाल सरकार से अनावश्यक गिरफ्तारी से बचने को कहा

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि, वह 13 सितंबर को भ्रष्टाचार के मुद्दों के खिलाफ नबन्ना में भाजपा के मार्च के संबंध में किसी भी व्यक्ति की अनावश्यक गिरफ्तारी और उत्पीड़न से दूर रहे।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ में इस मामले पर भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार के खिलाफ दायर एक याचिका में, भाजपा के वकील सुबीर सान्याल ने आरोप लगाया कि पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार करना जारी रखा है। सान्याल ने खंडपीठ को बताया कि, इस सिलसिले में अब तक कुल 550 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

उनके तर्क का विरोध करते हुए, राज्य के महाधिवक्ता (एजी), एस.एन. मुखोपाध्याय ने पीठ को सूचित किया कि मामले में हिरासत में लिए गए अधिकांश लोगों को बाद में रिहा कर दिया गया है। एजी ने तर्क दिया, बिना किसी कारण के किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम देने दें और राज्य सरकार जांच करेगी कि उन्हें कब और किन परिस्थितियों में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि गिरफ्तारी विशिष्ट शिकायतों के आधार पर की गई थी और उन मामलों में कानून ने अपना काम किया था।

हालांकि, भाजपा के वकील ने पीठ को सूचित किया कि पुलिस ने मध्य कोलकाता के बाउबाजार और बुराबाजार इलाकों में कई भाजपा समर्थकों को परेशान किया। किसी भी विरोध रैली का हिस्सा बनना देश के नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। कम से कम आगामी दुर्गा पूजा उत्सव के अवसर पर उत्पीड़न बंद होना चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, खंडपीठ ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इस मामले में कोई और अनावश्यक गिरफ्तारी या उत्पीड़न न हो। वही पीठ 31 अक्टूबर को फिर से मामले की सुनवाई करेगी।

(आईएएनएस)

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Created On :   27 Sept 2022 8:30 PM IST

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