बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की भी विधायकी गई
- दो साल के कारावास पर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने सोमवार देर रात एक अधिसूचना जारी कर खतौली विधानसभा सीट को खाली घोषित कर दिया।
खतौली विधायक विक्रम सैनी को 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में उनकी भूमिका के लिए 11 अक्टूबर को एम/एमएलए कोर्ट ने दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी। अधिसूचना में कहा गया है कि खतौली विधानसभा सीट 11 अक्टूबर से खाली मानी जाएगी।
इससे पहले 29 अक्टूबर को विधानसभा सचिवालय ने रामपुर सीट को खाली घोषित कर दिया था। इसके दो दिन पहले विधायक और सपा के दिग्गज नेता आजम खान को अभद्र भाषा के मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई थी।
इसके तुरंत बाद रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को पत्र लिखकर पूछा कि जेल की सजा सुनाए जाने के बाद सैनी को अयोग्य क्यों नहीं ठहराया गया, जबकि रामपुर के विधायक आजम खान को अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया। विधानसभा सूत्रों ने दावा किया कि खतौली के मामले को कानून विभाग को यह जांचने के लिए भेजा गया था कि सैनी के दो साल के कारावास पर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू होता है या नहीं।
आईएएनएस
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Created On :   8 Nov 2022 8:30 AM IST