बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी पूर्व प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे को जमानत दी

Bhima-Koregaon case: Bombay High Court grants bail to accused former professor Anand Teltumbde
बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी पूर्व प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे को जमानत दी
भीमा-कोरेगांव मामला बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी पूर्व प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे को जमानत दी

डिजिटल डेस्क,  मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामलों में आरोपित पूर्व आईआईटी प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति ए.एस. गडकरी और मिलिंद जाधव ने 2021 में दायर तेलतुंबडे की जमानत याचिका मंजूर कर ली, इसमें विशेष एनआईए अदालत के एक आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी।

हालांकि, उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अपील की अनुमति देने के लिए एक सप्ताह के लिए जमानत आदेश पर रोक लगा दी। वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष डॉ. प्रकाश अंबेडकर के बहनोई 59 वर्षीय तेलतुंबडे ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद अप्रैल 2020 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था।

उसे 100,000 रुपये और दो मुचलके पर जमानत देते हुए, खंडपीठ ने कहा कि प्रथम ²ष्टया, गैरकानूनी गतिविधियों, आतंकवादी कृत्यों और साजिश के अपराधों के लिए यूएपीए की धाराएं नहीं बनती हैं, हालांकि एक आतंकवादी समूह की सदस्यता और समर्थन बनता है। एनआईए ने तेलतुंबडे पर 31 दिसंबर, 2017 को एल्गार परिषद के संयोजक होने का आरोप लगाया था, जहां उग्र भाषण दिए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप 1 जनवरी, 2018 को भीमा-कोरेगांव, पुणे में एक जातिगत हिंसा हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।

 

 (आईएएनएस)

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Created On :   18 Nov 2022 4:00 PM GMT

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