असम सरकार ने वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र विलंब शुल्क कम किया
डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। असम सरकार ने कोविड -19 के प्रकोप के बाद पूर्ण लॉकडाउन लागू होने के कारण काम नहीं कर सकने वाले वाहन मालिकों के लिए कम लेट फाइन पर फिटनेस सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के लिए एकमुश्त निपटान योजना की पेशकश की है। एक अधिसूचना में, राज्य के परिवहन सचिव आदिल खान ने कहा कि परिवहन वाहन मालिक जो पूर्ण लॉकडाउन लागू होने के कारण अपने वाहनों का संचालन नहीं कर सके और परिणामस्वरूप निर्धारित समय के भीतर अपने फिटनेस प्रमाण पत्र को नवीनीकृत करने में असमर्थ हैं, उन्हें अपने संचित बकाया को बहुत कम शुल्क पर चुकाने का मौका दिया गया है।
यह आदेश 15 जुलाई से तीन महीने की अवधि के लिए 15 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विफल रहने के लिए प्रतिदिन 50 रुपये विलंब शुल्क के रूप में, एक तिपहिया परिवहन वाहन के मालिक को प्रति दिन 10 रुपये का भुगतान करना पड़ता है, एक वाणिज्यिक ट्रैक्टर मालिक 15 रुपये प्रतिदिन, चार पहिया वाहन 20 रुपये प्रतिदिन और भारी वाणिज्यिक वाहन, परिवहन वाहन व अन्य 25 रुपये प्रतिदिन देने होंगे।
अधिसूचना में कहा गया है कि इस लाभ का लाभ उठाने के लिए वाहन मालिक को मोटर वाहन रोड टैक्स के भुगतान के साथ सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को अपडेट करना होगा। यदि कोई वाहन मालिक अपने वाहन को जिला परिवहन अधिकारियों या संबंधित मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा वाहन के सत्यापन के लिए सौंपे गए स्लॉट पर प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो यह लाभ लागू नहीं होगा। खान ने वाहन मालिकों से एकमुश्त अवसर का लाभ उठाने का अनुरोध किया, क्योंकि यह मुख्य रूप से कोविड-प्रेरित लॉकडाउन के कारण उनकी वित्तीय कठिनाइयों को कम करने के लिए किया गया है।
(आईएएनएस)
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Created On :   13 July 2022 8:00 PM IST