मंत्रिमंडल की बैठक में 1.78 लाख शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी मुहर
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत शिक्षक नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके अलावा गया और मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्रों में 15 वर्षों से अधिक पुराने सभी प्रकार के व्यवसायिक वाहनों पर इस वर्ष 1 अक्टूबर से प्रतिबंध लगाने का भी फैसला किया गया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली के तहत नियुक्ति की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही राज्य में 1,78,026 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया।
इसमें पहली से पांचवीं तक के 85,477, छठी से आठवीं तक के 1,745, नवीं-दसवीं के लिए 33,186 और 11वीं और 12वीं के लिए 57,618 पदों की स्वीकृति दी गई है।
बैठक में गया और मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 15 वर्षों से अधिक पुराने सभी प्रकार के व्यवसायिक वाहनों के परिचालन पर इस साल 1 अक्टूबर से प्रतिबंधित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
इसके अलावा पटना, गया और मुजफ्फरपुर के डीजल चलित मालवाहक वाहनों के लिए अनुदान का भी प्रावधान मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया।
गया और मुजफ्फरपुर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के नजरिए से 15 साल पुराने डीजल चलित व्यावसायिक वाहनों पर पूर्ण रोक की भी स्वीकृति दी है। अक्टूबर की पहली तारीख से इन नगर निगम क्षेत्रों में ऐसे वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा।
बैठक में राज्य के 2 हजार पंचायत सरकार भवनों के निार्मण के लिए 41 अरब 71 करोंड 16 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। इसके बाद राज्य में पंचायत सरकार भवनों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया।
(आईएएनएस)
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Created On :   2 May 2023 3:30 PM IST