जमीन हड़पने का लगा आरोप, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

Alleged land grabbing, Allahabad High Court issued notice
जमीन हड़पने का लगा आरोप, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जमीन हड़पने का लगा आरोप, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को मकान पर अवैध कब्जे के मामले में नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। यह आदेश जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश त्रिपाठी की खंडपीठ ने विष्णु मूर्ति त्रिपाठी की याचिका पर दिया। इस मामले में प्रयागराज के विष्णु मूर्ति त्रिपाठी ने एक याचिका दायर की थी। उस याचिका में उपमुख्यमंत्री पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया गया था। याचिका में कहा गया था कि पुलिस ने केशव प्रसाद मौर्य की शह पर याची के कालिंदीपुरम स्थित मकान पर कब्जा दिलवाया। इस मकान को गुड़ मंडी चौक निवासी राकेश कुमार गुप्ता और अंजना गुप्ता से खरीदा गया था।

इस संबंध में कोर्ट को दस्तावेज भी याची ने दिखाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने डिप्टी सीएम का पत्र भी प्रस्तुत किया। ये पत्र एसएसपी प्रयागराज को लिखा गया है, जिसमें याची ने मकान को अपना बताया है। लेकिन उस पर कब्जा दिलाया गया। दस्तावेजों को देखने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे गंभीर माना। कोर्ट ने प्रदेश सरकार के साथ केशव प्रसाद मौर्य को नोटिस जारी करते हुए 10 जनवरी, 2022 को होने वाली अगली सुनवाई पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है।

(आईएएनएस)

Created On :   12 Dec 2021 3:00 PM IST

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