उद्धव गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, चुनाव आयोग तय करेगा असली शिवसैनिक कौन?

A big blow to the Uddhav faction from the Supreme Court, the Election Commission will decide who is the real Shiv Sena?
उद्धव गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, चुनाव आयोग तय करेगा असली शिवसैनिक कौन?
महाराष्ट्र सियासत उद्धव गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, चुनाव आयोग तय करेगा असली शिवसैनिक कौन?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव सरकार जाने के बाद से सियासी हलचल जारी है। सत्ता से हाथ धोने के बाद उद्धव गुट को आज सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। जबकि शिंदे गुट को राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के पाले में गेंद फेंकी है और आगे चुनाव आयोग को तय करना है कि असली शिवसैनिक कौन है? एएनआई न्यूज के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग को यह तय करने की अनुमति दी कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच किस गुट को "असली" शिवसेना पार्टी के रूप में मान्यता दी जाए और धनुष और तीर का चिन्ह आवंटित किया जाए।

शिंदे गुट को राहत

मामला चुनाव आयोग से जुड़ा होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट की मांग पर रोक लगा दी है। शिंदे गुट के लिए जहां राहत की खबर है वहीं उद्धव गुट को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि शिंदे गुट ही असली शिवसैनिक बनकर निकलें। इस पूरे मामले पर कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सिंबल मामले में सुनवाई करने के लिए स्वतंत्र है, कोर्ट ने आगे कहा कि चुनाव आयोग की सुनवाई पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगेगी। इसी के साथ उद्धव ठाकरे ग्रुप की अर्जी खारिज हो गई है। 

सत्ता परिवर्तन के बाद से गतिरोध जारी

महाराष्ट्र में जब से उद्धव ठाकरे के हाथ से एकनाथ शिंदे ने बगावती तेवर दिखाते हुए सत्ता छीनी है और बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई, तभी से राजनीतिक जंग जारी है। एक तरफ असली शिवसैनिक को लेकर जहां शिंदे गुट दावा कर रहा था तो वहीं उद्धव गुट ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 

ठाकरे गुट के सांसद का आया बयान


 ठाकरे गुट के शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। इसने कहा है कि चुनाव आयोग अपना फैसला दे सकता है। उन्होंने आगे कहा कि यह झटके का सवाल नहीं है। सावंत ने कहा कि अयोग्यता के संबंध में मामला सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगा। 
 

Created On :   27 Sept 2022 5:04 PM IST

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