मोदी उपनाम मामले में असम कांग्रेस नेता ने कहा- कोर्ट ने भाजपा को कड़ा सबक सिखाया

मोदी उपनाम मामले में असम कांग्रेस नेता ने कहा- कोर्ट ने भाजपा को कड़ा सबक सिखाया
  • असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा ने शनिवार को भाजपा पर तीखा हमला बोला
  • कहा कि मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर कोर्ट के स्थगन आदेश ने भगवा पार्टी को करारा सबक सिखाया है
  • गुजरात की एक अदालत ने मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है

डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। मोदी उपनाम मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को मिली राहत के बाद असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा ने शनिवार को भाजपा पर तीखा हमला बोला। बोरा ने कहा कि मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर कोर्ट के स्थगन आदेश ने भगवा पार्टी को करारा सबक सिखाया है।

असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा ने दावा किया कि राहुल गांधी ने बहुचर्चित उद्योगपति गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सांठगांठ का भंडाफोड़ किया था और इससे भाजपा उन्हें संसद से बाहर करने के लिए बेचैन हो गई थी।

भूपेन बोरा ने कहा, “इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाजपा राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रच रही थी। जब हमारे नेता ने संसद में अडानी मुद्दे पर बात की तो भाजपा बहुत असहज और भयभीत थी। सत्तारूढ़ दल ने राहुल गांधी को सच बोलने से रोकने के लिए हर हथकंडे का इस्तेमाल किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनसे 62 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की।''

असम कांग्रेस नेता के मुताबिक कोर्ट के फैसले ने बीजेपी को कड़ा सबक सिखाया है। इस बीच, असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया ने कहा, "हमने शुरू से कहा है कि भाजपा ने राहुल गांधी को संसद से दूर रखने के लिए उनके खिलाफ साजिश रची है। उन्होंने किसी समुदाय का बिल्कुल भी अपमान नहीं किया। उन्होंने केवल तीन मोदी उपनाम वाले चोरों के बारे में बात की थी।''

सैकिया ने कहा, “गुजरात की एक अदालत ने मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई। इसी बात को लेकर उनकी संसद सदस्यता बर्खास्त कर दी गई थी, लेकिन मानहानि मामले में उन्हें किस आधार पर अधिकतम सजा दी गई, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है।''

(आईएएनएस)

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Created On :   5 Aug 2023 5:06 PM IST

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