पश्चिम बंगाल: संदेशखाली और जमीन घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को लगा झटका, फिर सीबीआई जांच को मिली मंजूरी
- सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार की याचिका को किया खारिज
- संदेशखाली और जमीन घोटाला मामले में जारी रहेगी सीबीआई जांच
- CBI जांच के आदेश को ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण और जमीन हथियाने के अलावा राशन घोटाला मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। जिसके बाद ममता सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सोमवार को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ममता सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार की याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार किसी सख्स को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है?
बता दें कि, संदेशखाली में टीएमसी से निष्कासित नेता शाहजहां शेख पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोप लगे थे। इस मामले को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया। जिसके बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। इसके बाद ममता सरकार ने संदेशखाली मामले में हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका किया खारिज
इससे पहले 29 अप्रैल को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई ने कहा था कि किसी व्यक्ति को बचाने के लिए राज्य सरकार याचिकाकर्ता के तौर पर क्यों आई है? इस पर ममता सरकार के वकील जयदीप गुप्ता ने कहा था कि राज्य सरकार की कार्रवाई के बावजूद ये कमेंट आया है। ममता सरकार की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले की सुनवाई टालने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि किसी अन्य वजह से ये याचिका लगाई गई है।
गौरतलब है कि, सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा कि केवल संदेशखाली ही नहीं यह याचिका राशन घोटाले से भी जुड़ी है, जिसमें 43 एफआईआर दर्ज हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की बेंच उनकी दलील पर सहमत नहीं हुई और याचिका खारिज कर दी।
Created On :   8 July 2024 10:12 AM GMT