कैश फॉर क्वेरी मामला: महुआ मोइत्रा ने सरकारी आवास से बेदखली को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा से निष्कासित तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने सोमवार को संपदा निदेशालय के उस आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसमें उन्हें सरकारी आवास 7 जनवरी, 2024 तक खाली करने का निर्देश दिया गया है।
याचिका में 11 दिसंबर के आदेश को रद्द करने या वैकल्पिक रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम आने तक महुआ मोइत्रा को सरकारी आवास में रहने की अनुमति देने की मांग की गई है। कथित अनैतिक आचरण के लिए 8 दिसंबर को लोकसभा से निष्कासित महुआ ने सदन से अपने निष्कासन को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
याचिका में तर्क दिया गया है कि संपदा निदेशालय का आदेश समय से पहले आ गया, क्योंकि उनके निष्कासन की वैधता का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। महुआ ने याचिका में कहा है कि आवास छोड़ने पर उन्हें विशेष रूप से, चुनावी मौसम के दौरान घटक दलों और साथी राजनेताओं के साथ जुड़ने में उन्हें परेशानी होगी।
बिना किसी वैकल्पिक निवास के दिल्ली में अकेली रह रहीं महुआ ने अदालत से आग्रह किया कि उन्हें 2024 के आम चुनाव तक अपने मौजूदा आवास में रहने की अनुमति दी जाए और विस्तारित प्रवास के लिए किसी भी लागू शुल्क का भुगतान करने का वादा किया जाए।
(आईएएनएस)
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|
Created On :   18 Dec 2023 8:57 PM IST