जम्मू-कश्मीर सरकार ने भूमि आवंटन पर महबूबा के आरोपों का किया खंडन
डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने गुरुवार को बेघरों को मकान आवंटन पर पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के आरोपों का खंडन किया। महबूबा ने बुधवार को मीडिया से कहा कि 2011 की जनगणना में कहा गया था कि जम्मू-कश्मीर में केवल 19,047 बेघर हैं, जबकि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि अब तक 1.45 लाख भूमिहीन लोगों को अपना घर बनाने के लिए 5 मरला भूमि प्रदान की है। मुफ्ती के आरोपों का विस्तृत खंडन करते हुए, सरकार ने कहा, "पीएमएवाई (ग्रामीण) चरण -1 की शुरुआत 1 अप्रैल 2016 को हुई। इसमें 2011 के एसईसीसी आंकड़ों में प्रदेश में 2,57,349 बेघरों की पहचान की गई और ग्राम सभाओं द्वारा उचित सत्यापन के बाद प्रधानमंत्री की '2022 तक सभी के लिए आवास' की समग्र प्रतिबद्धता के तहत जम्मू-कश्मीर में 1,36,152 मामले स्वीकृत किए गए। "योजना के तहत भारत सरकार द्वारा प्रति घर 1.30 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। घर का न्यूनतम आकार 1 मरला निर्धारित है।
"सरकार ने उन लाभार्थियों की पहचान करने के लिए जनवरी 2018 से मार्च 2019 के दौरान आवास प्लस सर्वेक्षण किया, जिन्होंने दावा किया था कि उन्हें 2011 एसईसीसी के तहत छोड़ दिया गया था। "आवास प्लस के माध्यम से प्राप्त लाभार्थियों के आंकड़ों का उपयोग एसईसीसी स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) पीएमएवाई चरण- 2 (आवास प्लस) ग्रामीण से उपलब्ध कराए गए समग्र लक्ष्य और पात्र लाभार्थियों के बीच अंतर को भरने के लिए किया गया था, जो 2018 के सर्वेक्षण के आधार पर 2019 से पूरे भारत में शुरू किया गया था। इसमें जम्मू-कश्मीर में 2.65 लाख बेघर मामले दर्ज किए गए और प्रदेश को केवल 63,426 घरों का लक्ष्य दिया गया था। ये घर 2022 में ही स्वीकृत किए गए हैं। ''योजना का यह चरण 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रहा है।
आधिकारिक बयान में कहा गया है, "चूंकि सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को मकान स्वीकृत नहीं कर सकती जिसके पास जमीन नहीं है, इसलिए सभी के लिए आवास सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 2,711 मामलों में 5 मरला भूमि आवंटित करने का नीतिगत निर्णय लिया है ताकि उन्हें मकान मिल सकें। "इसलिए, सुश्री मुफ्ती का यह बयान कि सरकार दो लाख लोगों को भूमि आवंटित कर रही है, तथ्यात्मक रूप से गलत है और उनके द्वारा दिए गए सभी बयान पीएमएवाई योजना और जम्मू-कश्मीर के राजस्व कानूनों की समझ के बिना हैं, जो भूमिहीनों को आवास प्रयोजनों के लिए भूमि आवंटन की अनुमति देते हैं। ''इसलिए न तो कानून में कोई बदलाव किया गया है और न ही किसी बाहरी व्यक्ति को भूमि आवंटित किया जा रहा है।''
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Created On :   6 July 2023 12:40 PM IST