मोदी सरनेम मामला: सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, अदालत ने सजा पर लगाई रोक, सदस्यता होगी बहाल
- मोदी सरनेम मामले में SC से राहुल को राहत
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मोदी सरनेम मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। गुजरात हाईकोर्ट से झटका मिलने के बाद राहुल गांधी ने शीर्ष अदालत में अर्जी लगाई थी ताकि उनकी सजा पर रोक लगाई जा सके। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद इस मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल की सजा पर रोक लगा दी है। जज ने राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा, हम सेशंस कोर्ट में अपील लंबित रहने तक राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले से अब राहुल की सदस्यता बहाल हो जाएगी।
राहुल गांधी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें रखी। सिंघवी ने अदालत के सामने कहा था कि, मोदी सरनेम मामले को जिस व्यक्ति ने मुद्दा बनाया है उसका असली सरनेम मोदी नहीं बल्कि भुताला है। याचिकाकर्ता ने बाद में अपना सरनेम बदल कर मोदी रख लिया। सिंघवी ने कहा था, "शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम 'मोदी' नहीं है और उन्होंने बाद में यह उपनाम अपनाया। गांधी ने अपने भाषण के दौरान जिन लोगों का नाम लिया था, उनमें से एक ने भी मुकदमा नहीं किया। इस समुदाय से केवल भाजपा के पदाधिकारी मुकदमा कर रहे हैं।" मोदी सरनेम मामले में शीर्ष अदालत का कहना है कि कोर्ट जानना चाहता है कि अधिकतम सजा क्यों दी गई? अगर 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो वे (राहुल गांधी) अयोग्य (लोकसभा सदस्यता) नहीं ठहराए जाते।
राहुल ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, ""चाहे कुछ भी हो, मेरा कर्तव्य वही रहेगा भारत के विचार की रक्षा करना।"
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 4, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। अदालत ने कहा, ट्रायल कोर्ट के आदेश के प्रभाव व्यापक हैं। इससे न केवल राहुल गांधी का सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ है।
कांग्रेस पार्टी में खुशी की लहर
राहुल को कोर्ट से राहत मिलने पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा आज खुशी का दिन है, मैं आज ही लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखूंगा और बात करूंगा।
क्या है मामला?
मोदी सरनेम पर छिड़ा जंग करीब पांच साल पुराना है। बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ ये मोर्चा खोला हुआ है। राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि, "मोदी सरनेम वाले सब चोर ही क्यों होते हैं?" कांग्रेस नेता के इसी बयान पर भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस राहुल पर ठोक दिया था। जिसके बाद सूरत की निचली अदालत ने दोषी पाया और दो साल की सजा का एलान किया था। दो साल की सजा दिए जाने की वजह से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई थी। इस सजा से छुटकारा पाने के लिए राहुल सूरत की सेशंस कोर्ट के साथ गुजरात हाईकोर्ट का रुख भी कर चुके हैं लेकिन उन्हें कहीं से राहत नहीं मिली। इसी को देखते हुए राहुल ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। जिस पर आज यानी 4 जुलाई को सुनवाई हुई।
Created On :   4 Aug 2023 12:37 PM IST