दिल्ली: गोपाल राय ने धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार, प्राइवेट लिमिटेड एजेंसियां के साथ की बैठक 

गोपाल राय ने धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार, प्राइवेट लिमिटेड एजेंसियां के साथ की बैठक 
  • बैठक के दौरान निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधियों से सुझाव भी लिए गए
  • सरकारी और निजी निर्माण एजेंसियों को जारी किए गए 14 सूत्रीय दिशानिर्देशों में कहा गया है
  • सभी सरकारी और निजी निर्माण एजेंसियों के लिए निर्माण श्रमिकों को दिशानिर्देशों के संबंध में ऑन-साइट प्रशिक्षण प्रदान करना अनिवार्य है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सरकारी और निजी निर्माण एजेंसियों के 200 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उन्हें धूल प्रदूषण को रोकने के लिए 14 सूत्री दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया।

राय ने सोमवार को कहा, "मानदंडों का पालन नहीं करने पर सरकारी और निजी एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी सरकारी और निजी निर्माण एजेंसियों के लिए निर्माण श्रमिकों को दिशानिर्देशों के संबंध में ऑन-साइट प्रशिक्षण प्रदान करना अनिवार्य है। सरकार शीतकालीन कार्रवाई की तैयारी कर रही है। सर्दियों के दौरान प्रदूषण से निपटने के लिए 15 फोकस बिंदुओं पर योजना बनाएं, जिसमें धूल प्रदूषण पर अंकुश लगाना भी शामिल है। निर्माण एजेंसी के लिए 5,000 वर्ग मीटर के बराबर या उससे अधिक निर्माण क्षेत्र वाली साइटों पर एंटी-स्मॉग गन लगाना अनिवार्य होगा।"

बैठक में सभी सरकारी एवं निजी निर्माण एजेंसियों को प्रदूषण रोकने के लिए 14 सूत्री दिशा-निर्देशों के बारे में विस्तार से बताया गया और उन पर अमल करने के निर्देश दिए गए।

बैठक के दौरान निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधियों से सुझाव भी लिए गए।

आप मंत्री ने कहा, "प्रदूषण हमारे और हमारे बच्चों के जीवन से जुड़ा मुद्दा है। अपनी सांसों को बचाने के लिए सभी को मिलकर लड़ना होगा। इसलिए सभी को अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभानी होगी।"

सरकारी और निजी निर्माण एजेंसियों को जारी किए गए 14 सूत्रीय दिशानिर्देशों में कहा गया है, निर्माण स्थल की परिधि के चारों ओर उचित ऊंचाई की धूल/हवा से टूटने वाली दीवारें, निर्माण सामग्री और निर्माण मलबे ले जाने वाले सभी वाहनों को पूरी तरह से कवर किया जाना चाहिए और अन्य उपायों के बीच संरक्षित किया जाना चाहिए।

(आईएएनएस)

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Created On :   26 Sept 2023 9:08 AM IST

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