दिल्ली शराब नीति घोटाला: केजरीवल की गिरफ्तारी से लेकर ईडी की रिमांड बढ़ाने की मांग तक, जानिए आबकारी मामले की सुनावई का पूरा घटनाक्रम

केजरीवल की गिरफ्तारी से लेकर ईडी की रिमांड बढ़ाने की मांग तक, जानिए आबकारी मामले की सुनावई का पूरा घटनाक्रम
  • ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को स्पेशल कोर्ट में किया पेश
  • केजरीवाल की कस्टडी 1 अप्रैल तक के लिए बढ़ी
  • जानिए कोर्ट में क्या क्या हुआ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री और आप नेता अरविंद केजरीवाल की कस्टडी खत्म होने के बाद गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने ईडी की ओर से केजरीवाल की सात दिनों की कस्टडी के बदले में चार दिन की कस्टडी बढ़ा दी गई हैं। जांच एजेंसी ने कोर्ट में कहा कि दिल्ली सीएम पूछताछ में सहयोग नहीं दे रहे हैं। उन्हें एक दूसरे आरोपी से आमना-सामना कराना बाकी है। उधर, शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी पर सवाल किए हैं। उन्होंने कहा, आखिर मुझे किस लिए गिरफ्तार किया गया है? मेरे खिलाफ न ही कोई सबूत और आरोप है। फिर मेरी गिरफ्तारी आखिर किस आधार पर की गई है? मुझे अब तक किसी भी कोर्ट ने दोषी नहीं पाया है। फिर मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है?

गौरतलब है कि, कथित शराब नीति घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल की 21 मार्च को गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल को जांच ई़़डी की कस्टडी में अगले सात दिनों के लिए भेज दिया था। ऐसे में आज उनकी कस्टडी का आखिरी दिन है। स्पेशल कोर्ट में ईडी की निगरानी में केजरीवाल की पेशी हुई थी। जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए दिल्ली सीएम की रिमांड को एक अप्रैल तक बढ़ दिया है।

केजरीवाल नहीं कर रहे सहयोग- ईडी

कोर्ट में सुनवाई के दौरान, केजरीवाल ने इस बारे में भी कहा था कि मुझसे अच्छे माहौल में पूछताछ की गई है। उन्होंने कहा कि मामले में मेरा नाम चार बार आ चुका है। इसके अलावा कोर्ट में ईडी ने बताया कि मामले की पूछताछ में केजरीवाल के सभी बयानों को नोट किया गया है। ईडी ने कहा कि आबकारी मामले में केजरीवाल और गोवा से आप नेता दीपक चागोल का आमना सामना हो। बता दें, स्पेशल कोर्ट में ईडी ने केजरीवाल के लिए सात दिनों की कस्टडी की मांग की थी।

कोर्ट में ईडी ने कहा कि हम इस मामले की तह तक जाने के लिए जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल जानबूझकर अपनी आईटीआर से जुड़ी जानकारी शेयर नहीं कर रहे हैं। बता दें, इस मामले में ईडी ने दीपक चागेला का भी बयान दर्ज किया है।

केजरीवाल ने खुद को बताया निर्दोष

उधर, दिल्ली शराब नीति घोटाला को लेकर केजरीवाल ने कहा कि यह मामला करीब दो साल से जारी है। मुझे अब तक किसी भी कोर्ट ने दोषी नहीं ठहराया है। इस मामले में सीबीआई की ओर से 31 हजार पन्नों की चार्जशीट दायर की गई है। इसके अलावा ईडी ने भी 25 हजार पन्नों की चार्जशीट दायर की है। केजरीवाल ने कहा कि मेर नाम चार बयानों में आ चुका है। उन्होंने इन सभी बयानों में अपने नाम को पढ़कर भी सुनाया।

केजरीवाल ने कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को लेकर भी कई तरह के सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे किस आधार पर गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि क्या एक बयान किसी राज्य के मौजूदा सीएम को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त है? उन्होंने बताया कि हमे रिमांड फेस करने में कोई आपत्ती नहीं हैं। हम कोर्ट में हर एक चीज के बारे में बताना चाहते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने शरत चंद्र रेड्डी की कंपनी अरबिंद फॉर्मा के इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में भी चर्चा की।

कोर्ट में केजरीवाल ने एमएसआर (मगुंटा रेड्डी केस के सरकारी गवाह) के स्टेटमेंट को पढ़ते हुए कहा, " शाम 4.30 बजे वो मुझसे मुलाकात करने के लिए आए। उन्होंने बताया कि वह दिल्ली में धर्मार्थ संगठन शुरु करना चाहता थे। इसके लिए उन्होंने जमीन मांगी थी। यह सुनने के बाद मैंने कहा कि मैं एलजी को भेजूंगा। इसके बाद से ही ईडी ने छापेमारी कर दी। जांच एजेंसी ने पूरी तरह से मामले को गलत तरीके से पेश किया है। ईडी को एमएसआर और उसके बेटे ने 6 स्टेटमेंट दिए हैं। जबकि ईडी ने इसमें एक स्टेटमेंट को और जोड़ दिया। जिसके चलते ईडी ने कुल 7 स्टेटमेंट का प्रयोग किया है। केजरीवल ने आगे कहा कि शरत रेड्डी ने 9 बयान दिए है। लेकिन, इनमें से एक में भी मेरा नाम का जिक्र नहीं था।

कोर्ट ने मांगा रिटर्न स्टेटमेंट

केजरीवाल की बातों को सुनकर कोर्ट ने कहा कि आप इन बयानों को रिटर्न स्टेटमेंट में क्यों नहीं देते हैं। इस बीच केजरीवाल के बोलने पर एएसजी ने कटाक्ष किया। कोर्ट ने केजरीवाल से कहा कि आप रिटर्न में स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं। लिखित में बयान देने से इसे कोर्ट की कार्रवाई में शामिल किया जाएगा।

Created On :   28 March 2024 5:15 PM IST

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