सीमा विवाद: चीन द्वारा अधिग्रहीत जमीन के बारे में स्वामी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

चीन द्वारा अधिग्रहीत जमीन के बारे में स्वामी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
  • दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को नोटिस किया
  • पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर हुई थी सुनवाई
  • एलओसी पर अधिग्रहित भारतीय भूमि पर मानचित्र

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका के जवाब में केंद्र को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्‍होंने चीन द्वारा 1996 में आपसी सहमति से बनी वास्‍तविक नियंत्रण रेखा पर अधिग्रहित भारतीय भूमि के बारे में एक मानचित्र के साथ जानकारी मांगी है।

स्वामी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह जानकारी मांगी थी। उन्‍होंने उच्‍च न्‍यायालय के समक्ष याचिका के माध्‍यम से केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के समक्ष अपनी दूसरी अपील के शीघ्र निपटान करने और प्रतिवादी अधिकारियों को 10 नवंबर 2022 के उनके आवेदन पर प्रभावी प्रतिक्रिया प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की है। अपने आरटीआई आवेदन में स्वामी ने 2014 के बाद से चीन को सौंपी गई भारत की संप्रभु भूमि की सीमा के बारे में जानकारी मांगी है।

स्वामी का आरोप है कि आरटीआई अधिनियम में उल्लिखित वैधानिक समयसीमा समाप्त होने के बाद भी उनके आरटीआई आवेदन को विभिन्न विभागों के बीच बार-बार स्थानांतरित किया गया था। जनवरी में उनकी पहली अपील में इसी तरह के मुद्दों का सामना करना पड़ा, बिना समाधान के विभागों के बीच अपील स्थानांतरित की जा रही थी।

मार्च में, उन्होंने दूसरी अपील दायर की लेकिन उसका भी वही हश्र हुआ। स्वामी का तर्क है कि उनकी अपील को संबोधित करने में देरी से देश की संप्रभुता और अखंडता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच में बाधा आ रही है।

याचिका में कहा गया है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों के तहत सीआईसी आरटीआई अधिनियम के तहत सभी दूसरी अपीलों को 45 दिनों के भीतर निपटाने के लिए बाध्य है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद, जिन्होंने मामले को 8 जनवरी 2024 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, ने केंद्र को गृह, रक्षा और विदेश मंत्रालय, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी के माध्यम से याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया।

आईएएनएस

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   9 Oct 2023 5:41 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story