यूसीसी: दिल्ली हाईकोर्ट ने समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग वाली याचिकाएं बंद की
- समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग
- दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बंद की याचिका
- भारत का विधि आयोग विचार कर रहा है
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की मांग वाली याचिकाओं की एक श्रृंखला से संबंधित मामले पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि भारत का विधि आयोग पहले से ही इस मामले पर विचार कर रहा है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अप्रैल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि कानून बनाना विशेष रूप से विधायिका के क्षेत्र में है और कानून बनाने के लिए विधायिका को परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है।
जनहित याचिका (पीआईएल) के रूप में दायर की गई याचिकाएं अब अदालत से वापस ले ली गई हैं। पीठ (जिसमें न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा भी शामिल थीं) ने भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय से कहा, "वे (भारत का विधि आयोग) ऐसा करने के लिए भारत के संविधान द्वारा गठित एक प्राधिकरण हैं... वे ऐसा करेंगे। अश्विनी कुमार उपाध्याय इस मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक थे। पीठ ने कहा, "वे अभ्यास कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि इस प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। जब कानून आयोग के पास मामला है, तो इसे करने के लिए उसे छोड़ दें। यह उन्हें काम करने से रोकने जैसा होगा।
अदालत ने याचिकाओं का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ताओं को कानून आयोग को अपने सुझाव देने की छूट दी। 21 नवंबर को हाईकोर्ट ने यह कहते हुए याचिकाएं 1 दिसंबर के लिए पोस्ट कर दी थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस मुद्दे पर फैसला कर दिया है तो वह कुछ नहीं कर सकता।
उसी पीठ ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने इस साल मार्च में लिंग और धर्म-तटस्थ कानूनों की एक याचिका को खारिज कर दिया था। पीठ ने कहा था, "सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मामले पर फैसला कर चुका है। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आता है तो हम कुछ नहीं कर सकते।" अदालत ने कहा था कि कार्यवाही के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और उपाध्याय को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका में अपनी प्रार्थनाओं को रिकॉर्ड में रखना पड़ा।
इसके बाद पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी। अप्रैल में हाईकोर्ट ने कहा था कि यूसीसी को लागू करना प्रथम दृष्टया विचार योग्य नहीं है और याचिकाकर्ता से कहा था कि वह पहले की गई किसी भी प्रार्थना को इसी तरह के मुद्दों के साथ सुप्रीम कोर्ट में पेश करें। रिपोर्ट के अनुसार, उपाध्याय की याचिका के अलावा, चार अन्य याचिकाएं भी थीं जिनमें तर्क दिया गया है कि भारत को समान नागरिक संहिता की तत्काल आवश्यकता है।
आईएएनएस
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|
Created On :   1 Dec 2023 7:33 PM IST