शराब घोटाला: केसीआर की बेटी कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, ईडी ने किया विरोध
- मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 15 मार्च को ईडी ने किया था गिरफ्तार
- जमानत याचिका पर ईडी ने किया विरोध
- कविता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दी दलील
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) कावेरी बावेजा ने कविता और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कविता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 के प्रावधानों के तहत जमानत का लाभ मिलना चाहिए। विशेष अदालत में गुरुवार को हुई इस सुनवाई में ईडी ने जमानत याचिका का विरोध किया। ईडी को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
आपको बता दें 15 मार्च को जांच एजेंसी ईडी की एक टीम ने कविता को उनके परिसर की तलाशी लेने और उससे पूछताछ करने के कुछ घंटों बाद हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। जिस शराब मामले में कविता बंद है, उसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी जेल में बंद हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने आप से राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी गई थी। जिसके बाद बीते बुधवार की रात को उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। के कविता नौ अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगी।
कविता की ओर से पेश वकील की ओर से दलीलें दी गई कि महिला-अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के लिए कठोर शर्तों के बावजूद अदालत को विवेकाधिकार प्रदान है, जिन्हें अन्यथा पीएमएलए के तहत जमानत के लिए पूरा करना जरुरी है। विधायिका का विचार यहां एक अलग शासन व्यवस्था बनाने का है और इसे अक्षरशः उचित प्रभाव दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि कविता के बेटे को उनकी मौजूदगी की आवश्यकता होगी क्योंकि वह इस समय अपनी परीक्षा दे रहा है। ईडी ने दोनों मामलों में जमानत का विरोध किया।
ईडी की ओर से एडवोकेट जोहेब हुसैन पेश हुए, हुसैन ने कहा कि पीएमएलए की धारा 45 के तहत महिलाओं को छूट उन महिलाओं के लिए है जिनके पास एजेंसी की कमी है। उन्होंने कहा यह उस महिला के लिए नहीं है जो सार्वजनिक जीवन में है और राज्य के अग्रणी राजनेताओं में उनकी गिनती होती हो। ईडी के वकील ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कविता के बेटे की परीक्षाओं में बारह में से सात परीक्षाएं पहले ही खत्म हो चुकी हैं और उनका सपोर्ट करने के लिए उनके पिता और भाई हैं। दोनों की ओर दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत 8 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएंगी।
Created On :   4 April 2024 7:42 PM IST