एक्साइज पॉलिसी मामला: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, ईडी समन के बाद अदालत में हुए थे पेश
- 15 हजार रुपए के निजी मुचलके और 1 लाख रुपए की ज़मानत राशि पर बेल
- दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में मिली बेल
- ईडी की दो शिकायतों के आधार पर अदालत में हुए थे पेश
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ACMM ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15,000 रुपए के निजी मुचलके और 1 लाख रुपए की ज़मानत राशि पर बेल दी। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले के संबंध में ईडी की दो शिकायतों के आधार पर अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन के बाद सीएम अदालत में पेश हुए।
दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले के संबंध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। ईडी की दो शिकायतों के आधार पर अदालत ने उन्हें समन जारी किया था। सीएम केजरीवाल ACMM दिव्या मल्होत्रा के सामने पेश होंगे। केजरीवाल के कोर्ट पहुंचने से पहले राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई।
सीएम केजरीवाल की कोर्ट में पेशी को देखते हुए अदालत के ओर पास कड़ी सुरक्षा की गई थी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कोर्ट के आसपास के कई रूट डायवर्ट कर दिए थे। आपको बता दें ईडी समन के बाद केजरीवाल ने कोर्ट को 16 मार्च को पेश होने का आश्वासन दिया था। ईडी की ओर से दायर की गई दो अलग-अलग शिकायतों के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर राउज ऐवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई।
ईडी ने सीएम पर आरोप लगाया कि दिल्ली तथाकथित शराब नीति मामले में कई समन के बावजूद जांच एजेंसी के सामने केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार को कोर्ट ने ईडी द्वारा दायर शिकायत मामले में मजिस्ट्रेट अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग वाली केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी गई थी। जिसमें केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी थी। मजिस्ट्रेट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ नोटिस के बावजूद पेश न होने पर मामले में समन जारी किया था।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा ने ईडी की दो अलग-अलग शिकायत मामलों में केजरीवाल को समन जारी किया था। पहला समन 7 फरवरी को, वहीं दूसरी शिकायत पर 7 मार्च को समन जारी किया गया था। एसीएमएम अदालत में इन दोनों मामलों पर आज सुनवाई हुई।
Created On :   16 March 2024 10:28 AM IST