उत्तरप्रदेश सियासत: सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत, जौहर यूनिर्वसिटी के 27 मुकदमों पर एक साथ होगी सुनवाई
- कोर्ट से सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सपा नेता के खिलाफ 27 पेंडिंग मामलो को चुनौती देने वाली उनकी याचिक को स्वीकार कर लिया है। इस याचिक में कोर्ट ने आजम खान के खिलाफ 27 मामलों का एक साथ ट्रायल करने के लिए इजाजत दी गई है।
कोर्ट से आजम खान को बड़ी राहत
सेशन कोर्ट ने मंगलवार को आजम खान की रिवीजन एप्लिकेशन को स्वीकृति देते हुए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट एमपीएमएलए को निर्देश दिए हैं। दरअसल, आजम खान के खिलाफ किसानों की जमीन कब्जाने के संबंध में 27 मुकदमें दायर हुए थे। इसके बाद अब इन सभी मुकदमों का मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में जॉइंट ट्रायल होगा। इसके लिए आजम खान की ओर से एमपीएमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में सभी 27 मुकदमों को एक करने की एप्लीकेशन दायर की गई थी।
उस दौरान मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट ने एप्लीकेशन को खारिज कर दिया था। मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ सपा नेता ने सेशन कोर्ट में रिवीजन याचिक दायर की थी। इस बाद सेशन कोर्ट ने रिवीजन एप्लिकेशन को स्वीकृति दी थी। इसके बाद सेशन कोर्ट ने रिवीजन एप्लिकेशन एक्सेपट करते हुए ट्रायल कोर्ट को निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान सेशन कोर्ट ने कहा सभी मामलों का सम व्यवहार अलग अलग, इसलिए ज्वाइंट ट्रायल संभव लेकिन सुनवाई और जजमेंट अलग अलग होंगे। किसानों द्वारा वर्ष 2019 में जमीन कब्जाने के 27 मुकदमे थाना अजीम नगर में दर्ज हुए थे। अब इस मामले में मजिस्ट्रेट ट्रायल एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी।
जौहर यूनिर्विसटी से जुड़ा है मामला
साल 2019 में जौहर यूनिवर्सिटी में किसानों ने आजम खान के खिलाफ जमीन कब्जाने के संबंध में 27 याचिका दायर की गई थी। इन याचिकाओं की एक साथ सुनवाई के लिए निगरानी याचिका कोर्ट में दाखिल की गई थी। जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्यों, भूमि अधिग्रहण और अन्य मुद्दों से संबंधित आरोप लगाए गए हैं।
Created On :   24 Dec 2024 8:52 PM IST