डूंगरपुर बस्ती मामला: आजम खान को हुई दस साल की सजा, डूंगरपुर बस्ती मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

आजम खान को हुई दस साल की सजा, डूंगरपुर बस्ती मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला
  • डूंगरपुर बस्ती मामले में कोर्ट का फैसला
  • आजम खान को हुई दस साल की सजा
  • सजा के साथ लगाया 14 लाख का जुर्माना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होने वाला है। इससे पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने नेता पर 14 लाख रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया गया है।

बुधवार को करार दिया गया था दोषी

आजम खान को यह सजा डूंगरपुर इलाके में घरों में तोड़फोड़ करने के मामले में हुई है। इसके अलावा दूसरे आरोपी ठेकेदार बरकत अली को भी 6 लाख रुपए के जुर्माने के साथ 7 साल की सजा सुनाई गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान और ठेकेदार बरकत अली को कल ही डूंगरपुर बस्ती मामले में दोषी करार किया था। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

पांच साल बाद आया कोर्ट का फैसला

सपा नेता आजम खान पर साल 2019 में डूंगरपुर बस्ती को जबरन खाली कराने और धमकाने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। अब करीब पांच साल बाद इस मामले में रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान और ठेकेदार बरकत अली को दोषी करार दिया है। आजम खान इस समय सीतापुर जेल में बंद हैं और वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनकी पेशी हुई थी।

जबरन घर खाली कराने का था आरोप

गौरतलब है कि साल 2016 में तत्कालीन सपा सरकार के दौरान डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों के मकानों को तोड़कर सरकारी आश्रय कॉलोनी बनाई गई थी। लेकिन साल 2019 में 12 लोगों ने थाना गंज कोतवाली में अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें आजम खान, सेवानिवृत्त पुलिस क्षेत्राधिकारी आले हसन और ठेकेदार बरकत अली पर आरोप था कि उन्होंने जबरन घर खाली करवाया है।

Created On :   30 May 2024 4:59 PM IST

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