राष्ट्रीय: प्राथमिक शिक्षकों के नवघोषित भर्ती पैनल को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती

प्राथमिक शिक्षकों के नवघोषित भर्ती पैनल को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती
पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन (डब्ल्यूबीबीपीई) के साल 2022 में सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए घोषित पैनल को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

कोलकाता, 1 फरवरी (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन (डब्ल्यूबीबीपीई) के साल 2022 में सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए घोषित पैनल को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

10 उम्मीदवारों के एक समूह ने बुधवार को घोषित 9,533 उम्मीदवारों के पैनल को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिका को न्यायमूर्ति मंथा ने स्वीकार कर लिया है और मामले पर शुक्रवार को सुनवाई होने की उम्मीद है।

हाल ही में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े सभी मामले न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली की बेंच से न्यायमूर्ति मंथा की बेंच में ट्रांसफर कर दिए गए हैं।

सितंबर 2022 में, डब्ल्यूबीबीपीई ने राज्य संचालित स्कूल में कुल 11,758 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना दी। अधिसूचना में कहा गया कि बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड) और डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डी.एल.एड) दोनों के उम्मीदवार इन पदों के लिए पात्र होंगे।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने तब आदेश पारित किया कि प्राथमिक शिक्षकों के पदों के लिए बी.एड डिग्री वाले उम्मीदवारों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

जिन 10 आवेदकों ने याचिका दायर की है उनके पास बी.एड और डी.एल.एड दोनों प्रमाणपत्र हैं। हालांकि, बी.एड परीक्षाओं में उनके अंक डी.एल.एड परीक्षा के अंकों से अधिक थे, इसलिए उन्होंने बी.एड परीक्षा में अपने अंकों का उल्लेख करते हुए फॉर्म भर दिया।

हालांकि, अब सुप्रीम कोर्ट की वजह से उनका नाम पैनल में नहीं आने की वजह बन गई है। इन अभ्यर्थियों की मांग है कि चूंकि उनके पास भी डी.एल.एड सर्टिफिकेशन है, इसलिए उनका नाम पैनल में शामिल किया जाए।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   1 Feb 2024 7:22 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story