राष्ट्रीय: कोर्ट का आदेश : ज्ञानवापी मस्जिद की एएसआई सर्वे रिपोर्ट पक्षकारों को सौंपें

कोर्ट का आदेश  : ज्ञानवापी मस्जिद की एएसआई सर्वे रिपोर्ट पक्षकारों को सौंपें
वाराणसी जिला अदालत ने बुधवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की सर्वे रिपोर्ट सभी पक्षकारों को सौपने का आदेश दिया। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्‍वेश की अदालत ने फैसला सुनाया।

वाराणसी, 24 जनवरी (आईएएनएस)। वाराणसी जिला अदालत ने बुधवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की सर्वे रिपोर्ट सभी पक्षकारों को सौपने का आदेश दिया। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्‍वेश की अदालत ने फैसला सुनाया।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने पहले ही रिपोर्ट अदालत में दाखिल की थी। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बताया कि जिला जज ए. के. विश्‍वेश ने ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट सभी पक्षकारों को सौंपने का आदेश दिया है। मुस्लिम पक्ष ने इस दौरान जिला जज के समक्ष मांग रखी कि सर्वे की रिपोर्ट पक्षकारों तक ही रहे। उसे सार्वजनिक ना किया जाए। इस पर जिला जज ने कहा कि सभी पक्षकार रिपोर्ट को अपने तक रखने और सार्वजनिक ना करने का बंधपत्र अदालत में जमा कराकर सर्वे रिपोर्ट प्राप्त करें।

उन्होंने बताया कि एएसआई ने सिविल जज सीनियर डिवीजन (फास्ट ट्रैक कोर्ट) के जज प्रशांत सिंह की अदालत में आज ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट दाखिल कर दी, जिसके बाद जिला जज ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे रिपोर्ट को सभी पक्षकारों को सौंपने का आदेश दिया है। इस बारे में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि दोनों पक्ष हिंदू मुस्लिम से यह सहमति बन चुकी है कि एएसआई सर्वे की रिपोर्ट की कॉपी उनको उपलब्ध कराई जाएगी।

-- आईएएनएस

विकेटी/एसजीके

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Created On :   25 Jan 2024 10:48 AM IST

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