मोइत्रा ने सरकारी आवास तुरंत खाली करने के नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया
नई दिल्ली, 18 जनवरी (आईएएनएस)। तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सरकारी बंगला खाली करने के संपदा निदेशालय के नोटिस को चुनौती दी। यह नोटिस सांसद के तौर पर उन्हें आवंटित बंगले के बारे में है जिसका आवंटन लोकसभा से उनके निष्कासन के बाद रद्द कर दिया गया था।
मोइत्रा ने पिछले साल दिसंबर में अदालत का रुख किया था और संपदा निदेशालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके सरकारी आवास को रद्द करने और उन्हें 7 जनवरी 2024 तक बंगला खाली करने का निर्देश दिया गया था।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने 4 जनवरी 2024 को मोइत्रा को सरकार द्वारा आवंटित आवास पर कब्ज़ा जारी रखने की अनुमति के लिए संपदा निदेशालय से संपर्क करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि नियम में अधिकारियों को असाधारण परिस्थितियों में निवासियों के लिए अस्थायी रूप से ज्यादा समय तक रहने की अनुमति का प्रावधान है।
निदेशालय ने मंगलवार को मोइत्रा को बंगला तुरंत खाली करने का नोटिस जारी किया।
कथित अनैतिक आचरण के लिए 8 दिसंबर को लोकसभा से निष्कासित मोइत्रा ने निष्कासन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
चूंकि मोइत्रा को संभावित निष्कासन का सामना करना पड़ रहा है, याचिका में 2024 के चुनावों के लिए लोकसभा उम्मीदवार के रूप में उनके कर्तव्य पर जोर दिया गया है। कहा गया है कि आवास बदलने से चुनावी मौसम में घटकों और साथी राजनेताओं के साथ जुड़ने में उनकी भूमिका में बाधा आ सकती है।
याचिका में 11 दिसंबर के आदेश को रद्द करने या वैकल्पिक रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम तक मोइत्रा को कब्जा बरकरार रखने की अनुमति देने की मांग की गई है।
याचिका में तर्क दिया गया कि संपदा निदेशालय का आदेश समय से पहले है क्योंकि उनके निष्कासन की वैधता सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
--आईएएनएस
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Created On :   18 Jan 2024 2:39 PM GMT