मध्य प्रदेश में रेस्टोरेंट में हुक्का उपयोग पर होगी तीन साल की सजा
भोपाल, 29 दिसंबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है।
इस अधिनियम के तहत अगर रेस्टोरेंट (भोजनालय) में हुक्का का उपयोग होता तो संचालक को तीन साल तक की सजा तथा एक लाख तक का जुर्माना होगा। राज्य सरकार के सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) संशोधन अधिनियम-2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली जिस पर राज्यपाल की ओर से राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है।
इस संशोधित अधिनियम के मुताबिक भोजनालय में हुक्का बार नहीं खोला जा सकेगा और न ही चलाया जा सकेगा। अगर ऐसा होता है तो तीन साल तक की सजा होगी किंतु एक साल से कम नहीं होगी। जुर्माना एक लाख रुपए तक का होगा। पचास हजार से कम यह जुर्माना नहीं होगा।
--आईएएनएस
एसएनपी/एकेजे
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|
Created On :   30 Dec 2023 4:57 AM GMT