राजनीति: झारखंड में अगले महीने से मंईयां सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए आधार से जुड़ा सिंगल बैंक अकाउंट जरूरी

झारखंड में अगले महीने से मंईयां सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए आधार से जुड़ा सिंगल बैंक अकाउंट जरूरी
झारखंड में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए सरकार ने नियमावली में बदलाव किया है। मार्च 2025 के बाद इस योजना का लाभ उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा, जिनका आधार नंबर उनके सिंगल बैंक अकाउंट से लिंक्ड होगा। हालांकि मार्च महीने तक उन लाभार्थियों के खाते में भी इस योजना की राशि भेजी जाएगी, जिनका अकाउंट आधार से लिंक्ड नहीं है।

रांची, 25 मार्च (आईएएनएस)। झारखंड में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए सरकार ने नियमावली में बदलाव किया है। मार्च 2025 के बाद इस योजना का लाभ उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा, जिनका आधार नंबर उनके सिंगल बैंक अकाउंट से लिंक्ड होगा। हालांकि मार्च महीने तक उन लाभार्थियों के खाते में भी इस योजना की राशि भेजी जाएगी, जिनका अकाउंट आधार से लिंक्ड नहीं है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत पिछले कुछ महीने से लगभग 57 लाख महिलाओं के खाते में प्रतिमाह 2,500 रुपये की राशि भेजी जा रही है।

कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के एक अहम निर्णय के अनुसार, मनरेगा योजना में गड़बड़ी करने के आरोप में निलंबित चल रहीं लातेहार के मनिका प्रखंड की तत्कालीन बीडीओ साधना जयपुरियार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

कैबिनेट ने स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत झारखंड कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली-2025 के गठन को भी स्वीकृति प्रदान की।

कैबिनेट में वित्त वर्ष 2024-25 की तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी, झारखंड विधानसभा में चालू बजट सत्र के दौरान पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण और वित्त वर्ष 2025-26 के बजट प्राक्कलन को पूर्व प्रभाव से स्वीकृति प्रदान की गई।

झारखंड सूक्ष्म लघु एवं उद्योग विशेष छूट विधेयक को मंजूरी दी गई, जिससे राज्य में छोटे और मझोले उद्योगों को विशेष राहत मिलेगी। झारखंड सचिवालय सेवा के शाखा पदाधिकारियों के प्रमोशन के नियमों में संशोधन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। उच्च न्यायालय की ओर से पारित आदेश के तहत कृषि विभाग में छह कर्मियों की सेवा की संपुष्टि पर भी बैठक में मुहर लगाई गई। एक अन्य निर्णय के अनुसार, बाल पहाड़ी डैम के पास बैराज के निर्माण को सैद्धांतिक सहमति दी गई।

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Created On :   25 March 2025 10:14 PM IST

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