धर्म: हिंदू जागरण मंच ने कोलकाता में चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के विरोध में रैली निकाली
कोलकाता, 28 नवंबर (आईएएनएस)। कोलकाता में हिंदू जागरण मंच ने बांग्लादेश इस्कॉन के चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और कारावास के खिलाफ गुरुवार को सियालदह से बांग्लादेश उप उच्चायोग तक एक विरोध रैली निकाली।
हिंदू जागरण मंच ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई है। हिंदू जागरण मंच चाहता है कि चिन्मय कृष्ण दास को तुरंत रिहा किया जाए और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो।
विरोध रैली में शामिल आचार्य संजय शास्त्री ने आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि बांग्लादेश में सरकार का शासन नहीं चल रहा है। वहां जंगलराज चल रहा है। बांग्लादेश में शांतिप्रिय संतों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। देश में हिंदुओं की जो आवाज बनकर खड़े हुए इस्कॉन के वीर संन्यासी चिन्मय कृष्ण दास प्रभु को गिरफ्तार कर लिया। हम अपनी आवाज उठाने के लिए बांग्लादेश के उप उच्चायोग जा रहे हैं।
महामंडलेश्वर स्वामी परमात्मानंद जी महाराज ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि चिन्मय कृष्णदास प्रभु को बिना किसी शर्त के रिहा किया जाए तथा बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, यह हमारी मांग है।
विरोध रैली में शामिल भाजपा नेता सजल घोष ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि हम बांग्लादेश उप उच्चायोग जा रहे हैं। आप जानते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को खुलेआम मारा जा रहा है। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे लोगों को मारा जा रहा है। हमारी सरकार चुप है। हम मांग कर रहे हैं कि हमारी केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाएं। जरूरत पड़ी तो सैन्य अभियान चलाकर बांग्लादेश बनाया गया और एक बार हम हिंदुओं की जान और संपत्ति बचाने के लिए सैन्य अभियान की मांग करते हैं।
बता दें कि बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के प्रवक्ता और चटगांव में पुंडरीक धाम के प्रमुख चिन्मय कृष्ण दास को सोमवार को हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच (डीबी) ने हिरासत में लिया था। दास शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाते रहे थे।
स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, दास को कड़ी सुरक्षा के बीच चटगांव के छठे मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट काजी शरीफुल इस्लाम के सामने मंगलवार को पेश किया गया। उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई और उन्हें जेल भेज दिया गया।
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Created On :   28 Nov 2024 6:02 PM IST