कानून: केंद्र द्वारा केरल की उधार सीमा पर लगाई रोक हटाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, मामला संविधान पीठ के पास भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल सरकार द्वारा राज्य की उधारी पर केंद्र द्वारा लगाई गई सीमा को चुनौती देने वाले मामले में अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।

नई दिल्ली, 1 अप्रैल (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल सरकार द्वारा राज्य की उधारी पर केंद्र द्वारा लगाई गई सीमा को चुनौती देने वाले मामले में अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की सरकार द्वारा दायर याचिका काेे सुनवाई के लिए पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेज दिया।

पीठ ने कहा कि हम केंद्र सरकार के इस दलील से सहमत हैं कि जिन राज्यों में पिछले वर्ष उधार लेने की सीमा का अधिक उपयोग हुआ है, वहां अगले वर्ष अधिक उधार लेने की सीमा में कटौती होनी चाहिए।

गौरतलब है कि केरल सरकार ने केंद्र द्वारा पेश 5,000 करोड़ रुपये के एकमुश्त बेलआउट पैकेज को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि कानून के तहत वह 10,000 करोड़ रुपये उधार लेने की हकदार है।

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Created On :   1 April 2024 2:34 PM IST

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