कानून: केंद्र द्वारा केरल की उधार सीमा पर लगाई रोक हटाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, मामला संविधान पीठ के पास भेजा
नई दिल्ली, 1 अप्रैल (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल सरकार द्वारा राज्य की उधारी पर केंद्र द्वारा लगाई गई सीमा को चुनौती देने वाले मामले में अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की सरकार द्वारा दायर याचिका काेे सुनवाई के लिए पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेज दिया।
पीठ ने कहा कि हम केंद्र सरकार के इस दलील से सहमत हैं कि जिन राज्यों में पिछले वर्ष उधार लेने की सीमा का अधिक उपयोग हुआ है, वहां अगले वर्ष अधिक उधार लेने की सीमा में कटौती होनी चाहिए।
गौरतलब है कि केरल सरकार ने केंद्र द्वारा पेश 5,000 करोड़ रुपये के एकमुश्त बेलआउट पैकेज को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि कानून के तहत वह 10,000 करोड़ रुपये उधार लेने की हकदार है।
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|
Created On :   1 April 2024 2:34 PM IST