राष्ट्रीय: सिसोदिया द्वारा दायर उपचारात्मक याचिका को सूचीबद्ध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत
नई दिल्ली, 5 फरवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर उपचारात्मक याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया जिसमें कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में जमानत से इनकार को चुनौती दी गई है।
सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के निर्देश का उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि आप नेता एक साल से जेल में बंद हैं।
इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि वह पहले ही याचिकाओं को सूचीबद्ध करने का निर्देश दे चुके हैं।
पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई द्वारा सिसोदिया को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने 9 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था।
शीर्ष अदालत ने दिसंबर 2023 में सिसोदिया द्वारा दायर समीक्षा याचिका पर मौखिक सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और इसे चैंबर बाय सर्कुलेशन में खारिज कर दिया था।
इसमें कहा गया था, "हमने समीक्षा याचिकाओं और उसके समर्थन में आधारों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है। हमारी राय में 30 अक्टूबर 2023 के फैसले की समीक्षा का कोई मामला नहीं बनता है। तदनुसार, समीक्षा याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं।"
सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर 2023 को भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि भले ही कई प्रश्न अनुत्तरित हैं, 338 करोड़ रुपये के हस्तांतरण के संबंध में एक पहलू अस्थायी रूप से स्थापित है। हालाँकि, इसने निर्देश दिया था कि सिसोदिया का मुकदमा छह से आठ महीने के भीतर पूरा किया जाए, साथ ही कहा कि अगर मुकदमा अगले तीन महीनों में धीरे-धीरे आगे बढ़ता है, तो वह नए सिरे से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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Created On :   5 Feb 2024 8:05 PM IST